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Chandigarh: चंडीगढ़ में काम कर रहे पंजाब-हरियाणा के कर्मियों को मिलेगा महंगाई भत्ता, बस पूरी करनी होगी एक शर्त
Wed, 28 May 2025 02:03 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 28 May 2025 02:03 AM IST
सार
चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों को तीन साल से डीए नहीं मिल रहा था। कई कर्मचारियों ने प्रशासक व अन्य अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी, जिसके बाद 25 मार्च को डेपुटेशन पर काम करने वाले कर्मियों के लिए एक पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी की थी।
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- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर काम करने वाले पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब ऐसे कर्मचारी यदि चंडीगढ़ प्रशासन का वेतनमान चुनते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता (डीए) मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों में इस संबंध में स्पष्ट विकल्प देने की घोषणा की गई है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिल सकता है।
शहर में पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों को तीन साल से डीए नहीं मिल रहा था। कई कर्मचारियों ने प्रशासक व अन्य अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी, जिसके बाद 25 मार्च को डेपुटेशन पर काम करने वाले कर्मियों के लिए एक पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी की थी। इस नोटिफिकेशन में कुछ गलतियां थी, जिसके बाद दोबारा कई कर्मचारी मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को मिले। जिसके बाद मंगलवार को यूटी प्रशासन ने पॉलिसी के संशोधित हिस्से की दोबारा नोटिफिकेशन जारी की।
इसके तहत प्रशासन अब डेपुटेशन पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों से पूछेगा कि उन्हें पंजाब-हरियाणा का पे स्केल लेना है या चंडीगढ़ में लागू सेंट्रल पे स्केल। इसमें सभी कर्मचारियों को एक विकल्प चुनना होगा। अगर कर्मचारी चंडीगढ़ के पे स्केल का चुनाव करता है तो उन्हें चंडीगढ़ का डीए मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन फिर उन्हें डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार डेपुटेशन पर आए कर्मचारी, चाहे वे किसी भी तिथि को चंडीगढ़ प्रशासन में शामिल हुए हों, वे यह विकल्प चुन सकते हैं कि उन्हें पेरेंट स्टेट का पे स्केल चाहिए या चंडीगढ़ का। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी माना जाएगा।
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प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों में इस संबंध में स्पष्ट विकल्प देने की घोषणा की गई है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिल सकता है।
शहर में पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों को तीन साल से डीए नहीं मिल रहा था। कई कर्मचारियों ने प्रशासक व अन्य अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी, जिसके बाद 25 मार्च को डेपुटेशन पर काम करने वाले कर्मियों के लिए एक पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी की थी। इस नोटिफिकेशन में कुछ गलतियां थी, जिसके बाद दोबारा कई कर्मचारी मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को मिले। जिसके बाद मंगलवार को यूटी प्रशासन ने पॉलिसी के संशोधित हिस्से की दोबारा नोटिफिकेशन जारी की।
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इसके तहत प्रशासन अब डेपुटेशन पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों से पूछेगा कि उन्हें पंजाब-हरियाणा का पे स्केल लेना है या चंडीगढ़ में लागू सेंट्रल पे स्केल। इसमें सभी कर्मचारियों को एक विकल्प चुनना होगा। अगर कर्मचारी चंडीगढ़ के पे स्केल का चुनाव करता है तो उन्हें चंडीगढ़ का डीए मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन फिर उन्हें डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार डेपुटेशन पर आए कर्मचारी, चाहे वे किसी भी तिथि को चंडीगढ़ प्रशासन में शामिल हुए हों, वे यह विकल्प चुन सकते हैं कि उन्हें पेरेंट स्टेट का पे स्केल चाहिए या चंडीगढ़ का। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी माना जाएगा।
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