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हरियाणा के 2 नये सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 नहीं बल्कि 3 वर्ष होगा
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चंडीगढ़। हरियाणा के दो नए सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच वर्ष नहीं बल्कि तीन वर्ष का होगा। शुक्रवार को हरियाणा सूचना आयोग के दो नए सूचना आयुक्तों ज्योति अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस और पंकज मेहता, एडवोकेट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा निवास पर पद और निष्ठा की शपथ दिलवाई जाएगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि जुलाई, 2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित एवं 24 अक्तूबर, 2019 से लागू सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून, 2019 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन-भत्ते और अन्य सेवा शर्तें नियम, 2019 बनाए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे। इसलिए सूचना आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार ग्रहण करने से तीन वर्ष का होगा। उनका वेतन हालांकि प्रतिमाह 2 लाख 25 हजार रुपये ही रहेगा। हालांकि उपरोक्त संशोधन कानून में यह भी प्रावधान है कि इसके लागू होने से पहले नियुक्त किए गए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों पर मूल आरटीआई कानून, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम ही लागू होंगे। इस प्रकार हरियाणा के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल, रिटायर्ड आईपीएस, सूचना आयुक्त नरेंद्र सिंह यादव, चंद्र प्रकाश और अरुण सांगवान, जो दोनों 2017 में नियुक्त हुए और इसी प्रकार कमलदीप भंडारी और जय सिंह बिश्नोई, जो दोनों मार्च, 2019 में सूचना आयुक्त नियुक्त हुए, उन सभी का कार्यकाल हालांकि पांच वर्ष ही रहेगा। क्योंकि वह सभी 24 अक्तूबर, 2019 से पहले नियुक्त हुए थे। हालांकि, यशपाल सिंघल का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को, नरेंद्र यादव का 14 फरवरी 2022 को और चंद्र प्रकाश का 19 अक्तूबर 2022 को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस संबंधित दिन वह 65 वर्ष के हो जाएंगे। कानूनन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 5 वर्षों तक या उनकी आयु 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो तक पद पर बना रह सकता है। हेमंत कुमार ने बताया कि संवैधानिक और वैधानिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारियों को सामान्यत: प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ही पद और निष्ठा/गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। मगर आरटीआई कानून, 2005 की धारा 13 (3) और 16 (3) के तहत हरियाणा में भी न केवल मुख्यमंत्री बल्कि राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल भी कानूनी तौर पर नवनियुक्त दो सूचना आयुक्तों को शपथ दिलवा सकते हैं हालांकि उन्हें भी राज्यपाल द्वारा इस संबंध में पहले प्राधिकृत करना आवश्यक होगा।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि जुलाई, 2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित एवं 24 अक्तूबर, 2019 से लागू सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून, 2019 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन-भत्ते और अन्य सेवा शर्तें नियम, 2019 बनाए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे। इसलिए सूचना आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार ग्रहण करने से तीन वर्ष का होगा। उनका वेतन हालांकि प्रतिमाह 2 लाख 25 हजार रुपये ही रहेगा। हालांकि उपरोक्त संशोधन कानून में यह भी प्रावधान है कि इसके लागू होने से पहले नियुक्त किए गए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों पर मूल आरटीआई कानून, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम ही लागू होंगे। इस प्रकार हरियाणा के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल, रिटायर्ड आईपीएस, सूचना आयुक्त नरेंद्र सिंह यादव, चंद्र प्रकाश और अरुण सांगवान, जो दोनों 2017 में नियुक्त हुए और इसी प्रकार कमलदीप भंडारी और जय सिंह बिश्नोई, जो दोनों मार्च, 2019 में सूचना आयुक्त नियुक्त हुए, उन सभी का कार्यकाल हालांकि पांच वर्ष ही रहेगा। क्योंकि वह सभी 24 अक्तूबर, 2019 से पहले नियुक्त हुए थे। हालांकि, यशपाल सिंघल का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को, नरेंद्र यादव का 14 फरवरी 2022 को और चंद्र प्रकाश का 19 अक्तूबर 2022 को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस संबंधित दिन वह 65 वर्ष के हो जाएंगे। कानूनन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 5 वर्षों तक या उनकी आयु 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो तक पद पर बना रह सकता है। हेमंत कुमार ने बताया कि संवैधानिक और वैधानिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारियों को सामान्यत: प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ही पद और निष्ठा/गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। मगर आरटीआई कानून, 2005 की धारा 13 (3) और 16 (3) के तहत हरियाणा में भी न केवल मुख्यमंत्री बल्कि राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल भी कानूनी तौर पर नवनियुक्त दो सूचना आयुक्तों को शपथ दिलवा सकते हैं हालांकि उन्हें भी राज्यपाल द्वारा इस संबंध में पहले प्राधिकृत करना आवश्यक होगा।
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