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Panchkula News: ठीक नहीं की पानी लीकेज की समस्या, आयोग ने 47 हजार लौटाने के दिए आदेश

Tue, 10 Oct 2023 01:57 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Oct 2023 01:57 AM IST
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The problem of water leakage was not fixed, the commission ordered to return Rs 47 thousand.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। पांच साल की वारंटी देने के बाद दीवार से लीकेज की समस्या ठीक नहीं करने पर जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने गुप्ता वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट को 47 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उस पर ग्राहक को हुई मानसिक और आर्थिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। 5,500 रुपये अदालती खर्च के भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
सेक्टर-4 में रहने वाले रविंद्र सिंगला ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि सेक्टर-20 न्यू वेजिटेबल मार्केट में बूथ नंबर-122 दुकान की बेसमेंट में दीवार में पानी लीकेज की दिक्कत थी। उन्होंने इसे ठीक करने के लिए गुप्ता वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट को 47 हजार रुपये दिए। गुप्ता वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट की ओर से कहा गया कि दीवार को ठीक करने के बाद अगले पांच सालों तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर दिक्कत आएगी तो वह मुफ्त में इसे ठीक करेंगे। 23 मई 2021 को काम खत्म होने के बाद उन्हें पांच साल की वारंटी दी गई। 25 मई को गुप्ता वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट की ओर से शिकायतकर्ता को वारंटी एफडी फिट दिया गया। शिकायतकर्ता जुलाई 2021 को जब बूथ के बेसमेंट में गया तो दीवार से पानी लीक हो रहा था।
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उन्होंने इसकी शिकायत गुप्ता वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट से की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ग्राहक ने मानसिक और आर्थिक परेशानी के लिए उपभोक्ता आयोग को गुप्ता वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट के खिलाफ शिकायत दी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में गुप्ता वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट को पार्टी बनाया था। आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानकर फैसला सुनाया है। आयोग ने मुआवजे की राशि 45 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। आदेशों की पालना ना करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71,72 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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