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Panchkula News: न्यूनतम आयु 9 वर्ष होगी, तभी मिलेगा पांचवीं में दाखिला

Wed, 03 Apr 2024 02:11 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Apr 2024 02:11 AM IST
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The minimum age will be 9 years, only then will you get admission in class five.
चंडीगढ़। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत पांचवीं कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 9 वर्ष तय की गई है। इससे कम आयु होने पर स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। सभी स्कूल प्रमुखों को इन निर्देशों की पालना यकीनी बनाने के आदेश दिए गए हैं। बोर्ड के उपसचिव अकादमिक ने आदेशों की कॉपी संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए आगे भेज दी है। बोर्ड से जारी आदेशों के अनुसार जो भी विद्यार्थी पीएसईबी से नौंवी कक्षा करेगा, वह 10वीं में दाखिला प्राप्त करने के लिए योग्य होगा। इसके अलावा पिछले दो साल के दौरान पीएसईबी व अन्य किसी बोर्ड से जिन विद्यार्थियों का 10वीं में नतीजा फेल रहा होगा, वह भी बोर्ड के स्कूलों में 10वीं में दाखिला पाने के योग्य होंगे। इसी तरह पीएसईबी व इससे मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ जिन विद्यार्थियों ने पिछले तीन सालों के अंदर 11वीं कक्षा पास की होगी, वह सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में दाखिला पाने के योग्य होंगे।
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इसी अतिरिक्त अन्य बोर्ड से माइग्रेट विद्यार्थियों के लिए दाखिला के जो नियम तय किए गए हैं, उसके अनुसार ऐसे विद्यार्थियों को जिस कक्षा में दाखिला लेना है, उससे निचली कक्षा का पास व ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना होगा। बोर्ड के मुख्य दफ्तर में ये सर्टिफिकेट जमा करवाने जरूरी हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि पीएसईबी की तरफ से मंजूरी सीटों व ग्रुप के हिसाब से ही दाखिला दिया जा सकेगा।
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योग्यता यकीनी बनाने के लिए कमेटी की जाएगी गठित
बोर्ड ने साफ किया है कि विद्यार्थियों की योग्यता यकीनी बनाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रमुख की होगी। इस संबंध में स्कूलों की तरफ से कमेटी भी गठित की जा सकती है। कमेटी की सिर्फ यही जिम्मेदारी होगी कि विद्यार्थियों की योग्यता चेक करें। साथ ही चेकिंग के बाद ऐसी सभी जानकारी स्कूल के रिकाॅर्ड में भी दर्ज की जाएगी, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह जानकारी उपलब्ध हो।
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