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Punjab: बाढ़ प्रभावित किसानों के केसीसी लोन माफ करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, वीरवार को होगी सुनवाई
Wed, 24 Sep 2025 02:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Sep 2025 02:05 AM IST
सार
याचिका में विशेष तौर पर गिरदावरी रिकॉर्ड को अपडेट करने, फसल नुकसान का मुआवजा देने, ट्रैक्टर लोन और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण को माफ करने और किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाने की मांग की गई है।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब के बाढ़ पीड़ित किसानों को राहत दिलाने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट इस याचिका पर वीरवार को सुनवाई कर सकता है।
काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन वासु रंजन शांडिल्य की ओर से एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा, एडवोकेट ईशान भारद्वाज व काउंसिल ऑफ लॉयर्स के सदस्यों ने याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट की देखरेख में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए जिसमें कोई सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश शामिल हो। इस समिति का मकसद किसानों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध कराना हो।
याचिका में विशेष तौर पर गिरदावरी रिकॉर्ड को अपडेट करने, फसल नुकसान का मुआवजा देने, ट्रैक्टर लोन और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण को माफ करने और किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि किसानों को उचित व समय रहते राहत दिलाई जाए ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कोई भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर न हो।
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याचिका में कहा गया कि इस राहत के लिए उन्होंने पंजाब सरकार को पत्र लिखा लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है।
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काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन वासु रंजन शांडिल्य की ओर से एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा, एडवोकेट ईशान भारद्वाज व काउंसिल ऑफ लॉयर्स के सदस्यों ने याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट की देखरेख में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए जिसमें कोई सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश शामिल हो। इस समिति का मकसद किसानों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध कराना हो।
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याचिका में विशेष तौर पर गिरदावरी रिकॉर्ड को अपडेट करने, फसल नुकसान का मुआवजा देने, ट्रैक्टर लोन और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण को माफ करने और किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि किसानों को उचित व समय रहते राहत दिलाई जाए ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कोई भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर न हो।
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याचिका में कहा गया कि इस राहत के लिए उन्होंने पंजाब सरकार को पत्र लिखा लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है।