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Panchkula News: हाईकोर्ट ने पंजाब मंडी बोर्ड को मेहमदपुर पंचायत की जमीन पर निर्माण से रोका
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत मेहमदपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब मंडी बोर्ड को फिलहाल विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से रोक दिया है। साथ ही इसे चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
याचिका ग्राम पंचायत मेहमदपुर की ओर से अधिवक्ता आयुष सरना ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायत ने पहले पारित किए गए उन प्रस्तावों को रद्द कर दिया है जिनके तहत उक्त भूमि पंजाब मंडी बोर्ड को हस्तांतरित की गई थी। साथ ही, राज्य सरकार ने भी मंडी बोर्ड को इस भूमि पर निर्माण कार्य न करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि भूमि का एक हिस्सा मौजूदा आयुध डंप से 1000 गज की परिधि के भीतर आता है। इस सब के बावजूद बोर्ड इस निर्माण को नहीं रोक रहा है, जिसके चलते याची को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है।
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चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत मेहमदपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब मंडी बोर्ड को फिलहाल विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से रोक दिया है। साथ ही इसे चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
याचिका ग्राम पंचायत मेहमदपुर की ओर से अधिवक्ता आयुष सरना ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायत ने पहले पारित किए गए उन प्रस्तावों को रद्द कर दिया है जिनके तहत उक्त भूमि पंजाब मंडी बोर्ड को हस्तांतरित की गई थी। साथ ही, राज्य सरकार ने भी मंडी बोर्ड को इस भूमि पर निर्माण कार्य न करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि भूमि का एक हिस्सा मौजूदा आयुध डंप से 1000 गज की परिधि के भीतर आता है। इस सब के बावजूद बोर्ड इस निर्माण को नहीं रोक रहा है, जिसके चलते याची को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है।
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