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Panchkula News: मृत युवक के परिजनों को मिलेगा 49.40 लाख का मुआवजा

Tue, 03 Sep 2024 06:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2024 06:55 AM IST
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The family of the deceased youth will get compensation of Rs 49.40 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृत 27 वर्षीय युवक के परिजनों को 49,40,400 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि टाटा एस मालिक और टाटा एस की बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। बिटना पिंजौर की रहने वाली मृतक की पत्नी सुमन बाला ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि 18 फरवरी 2023 को मुकेश कुमार अपने पिता सोरन सिंह के साथ कालका शिमला हाईवे बद्दी बाईपास के पास खड़ा था।

वह ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था। रात आठ बजे के करीब एक टाटा एस गोल्ड छोटा हाथी वाहन बद्दी बाईपास की तरफ से आई और उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद मुकेश कुमार सड़क पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। वहां से उसे सेक्टर-32 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त सड़क हादसा हुआ उस वक्त मुकेश कुमार की उम्र 27 साल की थी। वह सेक्टर-11 में केमिस्ट की दुकान पर काम करके 22 हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। उसकी कमाई से ही घर का खर्चा चलता था।
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