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Panchkula News: मृत युवक के परिजनों को मिलेगा 1.34 करोड़ का मुआवजा

Tue, 16 Jul 2024 06:10 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jul 2024 06:10 AM IST
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The family of the deceased youth will get compensation of Rs 1.34 crore
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों को 1,34,74,500 रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक और बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। पिंजौर की बिटना कॉलोनी की रहने वाली उषा तिवारी ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
मृतक की पत्नी उषा तिवारी ने बताया था कि 16 अगस्त 2023 को दोपहर 4.40 बजे प्रशांत शुक्ला घर लौट रहा था। वह अलिपुर में नेशनल हाईवे 7 पर खड़ा था। इस दौरान गलत दिशा से आ रही कार ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सेक्टर-23 पारस अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में चंडीमंदिर थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त सड़क हादसा हुआ उस समय प्रशांत शुक्ला 41 साल का था। वह 95 हजार रुपये प्रति माह कमाता था। उसकी कमाई से ही घर चलता था। याचिकाकर्ता ने दो करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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