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Panchkula News: मृतक युवक के परिजनों को मिलेगा 16,69,730 लाख रुपये मुआवजा

Fri, 29 Sep 2023 02:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 29 Sep 2023 02:06 AM IST
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The family members of the deceased youth will get compensation of Rs 16,69,730 lakh.
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 16,69,730 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि मृतक की दो बहनों और माता, पिता को मिलेगी। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक साहिल शर्मा को 6 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। वकील बलवीर शर्मा ने मुआवजे की मांग को लेकर कार चालक, कार मालिक साहिल शर्मा को पार्टी बनाया था। 18 वर्षीय भानू 13 अगस्त 2022 को शाम साढ़े सात बजे के करीब अपने दोस्त के साथ बाइक से गांव भोगपुर से चंडीगढ़ सेक्टर-26 सब्जी मंडी की ओर जा रहा था। बाइक को महिपाल चला रहा था और भानू उसके पीछे बैठा हुआ था। उसका चचेरा भाई उसे पंकज परमार दूसरी बाइक से उसके साथ जा रहा था जैसे ही वह गांव रामगढ़ के फ्लाइओवर के पास पहुंचे तो स्विफ्ट कार को साहिल शर्मा तेज गति और लापरवाही से चलाता हुआ आया और उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में भानू और महिपाल सड़क पर गिर गए भानू को गंभीर चोटें आईं। कार चालक मौके से फरार हो गया। चचेरे भाई पंकज परमार ने कार का नंबर नोट कर लिया। पंकज परमार किसी की मदद से भानू और महिपाल को सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर गया जहां डॉक्टरों ने भानू को मृत घोषित कर दिया। महिपाल को भी हादसे में गंभीर चोटें आईं थी।
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भानू ने बारहवीं कक्षा पास की थी उसने पंचकूला सेक्टर-26 पॉलिटेक्निक कॉलेज में मेकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दाखिले के लिए आवेदन किया था। मृतक भानू चंडीगढ़ सेक्टर-26 मंडी में सब्जी बेचकर 15 से 20 हजार रुपये प्रति महीने कमाता था। याचिकाकर्ता कांता देवी और लाजबीर सिंह ने 90 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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