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Panchkula News: मृतक के परिजनों को मिलेगा 23,89,000 रुपये मुआवजा

Sat, 07 Oct 2023 02:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Oct 2023 02:05 AM IST
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The family members of the deceased will get compensation of Rs 23,89,000
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 23,89,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि मृतक के माता-पिता को मिलेगी। कार चालक समर पाल और कार मालिक दर्शन सिंह को छह प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजे की राशि देनी होगी। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग को लेकर समर पाल, दर्शन सिंह को पार्टी बनाते हुए अदालत में केस फाइल किया था। 20 वर्षीय अमित सिंहमार 26 नवंबर 2021 को सुबह छह बजे के करीब जीरकपुर से मॉर्निंग वॉक करते हुए सड़क की बाईं ओर चलते हुए पंचकूला की ओर जा रहे थे जैसे ही वह निमंत्रण पैलेस जीरकपुर के पास पहुंचे तो एक कार तेज रफ्तार से आ रही थी। कार को लापरवाही से समर पाल चला रहा था। कार ने उसे टक्कर मार दी टक्कर लगने के बाद वह नीचे गिर गए और गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उन्हें सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अमित सिंहमार बारहवीं पास था और एनडीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मृतक की माता सुरेश देवी ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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