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Panchkula News: सीने पर चाकू से वार के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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सेक्टर-12 बाजार में हमले का मामला, मुख्य गवाह की गवाही बाकी होने पर कोर्ट ने याचिका खारिज की
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सेक्टर-12 स्थित बाजार में चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी रोहित उर्फ कालू को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय पंचकूला ने गंभीर आरोपों और मुख्य गवाह की गवाही अभी बाकी होने के आधार पर उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले के रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार, यह मामला थाना सेक्टर-5 में दर्ज 15 मार्च 2025 की एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता राहुल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 14 मार्च 2025 को वह सेक्टर-12 के बाजार में अपनी दुकान के बाहर बैठा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते रोहित उर्फ कालू अपने साथियों सागर और लकी उर्फ नीजा के साथ वहां पहुंच गया। आरोप है कि पहले कालू ने राहुल को थप्पड़ मारा, जिसके बाद सागर ने उस पर चाकू से वार किया और फिर कालू ने भी उसके सीने पर चाकू से हमला कर दिया।
शिकायत के अनुसार जान बचाने के लिए राहुल वहां से भागा, लेकिन तीनों आरोपी उसका पीछा करते रहे और सड़क पर गिरने के बाद भी उस पर चाकू से हमला किया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी अंकित धोबी ने घायल राहुल को सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल पहुंचाया।
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मेडिको-लीगल रिपोर्ट के अनुसार राहुल के सीने पर दो गंभीर घाव पाए गए, जिनमें से एक की गहराई करीब छह सेंटीमीटर बताई गई। डॉक्टरों ने चोटें तेजधार हथियार से लगने की पुष्टि की है।
जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और पुलिस जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश कर चुकी है। वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और सह-आरोपी लकी उर्फ नीजा की जमानत याचिकाएं भी पहले खारिज हो चुकी हैं।
सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता राहुल की गवाही अभी अदालत में नहीं हुई है और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने रोहित उर्फ कालू की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सेक्टर-12 स्थित बाजार में चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी रोहित उर्फ कालू को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय पंचकूला ने गंभीर आरोपों और मुख्य गवाह की गवाही अभी बाकी होने के आधार पर उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले के रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार, यह मामला थाना सेक्टर-5 में दर्ज 15 मार्च 2025 की एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता राहुल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 14 मार्च 2025 को वह सेक्टर-12 के बाजार में अपनी दुकान के बाहर बैठा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते रोहित उर्फ कालू अपने साथियों सागर और लकी उर्फ नीजा के साथ वहां पहुंच गया। आरोप है कि पहले कालू ने राहुल को थप्पड़ मारा, जिसके बाद सागर ने उस पर चाकू से वार किया और फिर कालू ने भी उसके सीने पर चाकू से हमला कर दिया।
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शिकायत के अनुसार जान बचाने के लिए राहुल वहां से भागा, लेकिन तीनों आरोपी उसका पीछा करते रहे और सड़क पर गिरने के बाद भी उस पर चाकू से हमला किया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी अंकित धोबी ने घायल राहुल को सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल पहुंचाया।
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मेडिको-लीगल रिपोर्ट के अनुसार राहुल के सीने पर दो गंभीर घाव पाए गए, जिनमें से एक की गहराई करीब छह सेंटीमीटर बताई गई। डॉक्टरों ने चोटें तेजधार हथियार से लगने की पुष्टि की है।
जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और पुलिस जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश कर चुकी है। वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और सह-आरोपी लकी उर्फ नीजा की जमानत याचिकाएं भी पहले खारिज हो चुकी हैं।
सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता राहुल की गवाही अभी अदालत में नहीं हुई है और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने रोहित उर्फ कालू की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।