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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Ten years imprisonment for the rape of a minor

नाबालिग से रेप करने वाले को दस साल कैद

Fri, 27 Sep 2013 01:46 AM IST
अमर उजाला, पंचकूला
अमर उजाला, पंचकूला Updated Fri, 27 Sep 2013 01:46 AM IST
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पिंजौर निवासी 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के दोषी को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने वीरवार को दस साल कठोर कारवास की सजा सुनाई।
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12 नवंबर 2012 को पिंजौर थाने में मामला दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को शहजाद अंसारी बहला फुसलाकर जंगल में ले गया था।

वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और मारपीट की। साथ धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। लड़की ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी।
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इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शहजाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506 व 376 के अलावा पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद अंसारी को 10 साल कैद व 20500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।
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