{"_id":"23d5d482c4fe9a0fdeee7470b7749c00","slug":"ten-years-imprisonment-for-the-rape-of-a-minor","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग से रेप करने वाले को दस साल कैद ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाबालिग से रेप करने वाले को दस साल कैद
अमर उजाला, पंचकूला
Updated Fri, 27 Sep 2013 01:46 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पिंजौर निवासी 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के दोषी को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने वीरवार को दस साल कठोर कारवास की सजा सुनाई।
12 नवंबर 2012 को पिंजौर थाने में मामला दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को शहजाद अंसारी बहला फुसलाकर जंगल में ले गया था।
वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और मारपीट की। साथ धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। लड़की ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी।
इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शहजाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506 व 376 के अलावा पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद अंसारी को 10 साल कैद व 20500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
12 नवंबर 2012 को पिंजौर थाने में मामला दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को शहजाद अंसारी बहला फुसलाकर जंगल में ले गया था।
वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और मारपीट की। साथ धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। लड़की ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी।
विज्ञापन
इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शहजाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506 व 376 के अलावा पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद अंसारी को 10 साल कैद व 20500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन