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Panchkula News: स्वीपर के परिजनों को मिलेगा 18.86 लाख का मुआवजा

Sat, 27 Jul 2024 04:56 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jul 2024 04:56 AM IST
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Sweeper's family will get compensation of Rs 18.86 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। सड़क हादसे मृत स्वीपर को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 18 लाख 86 हजार नौ रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक और जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। कालका की रहने वाली अनिता देवी ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि 8 मार्च 2023 को 30 वर्षीय अशोक कुमार अपने दोस्त रिंकू कुमार के साथ स्कूटर से परवाणू घर जा रहे थे। दोपहर दो बजे के करीब वह बिटना गांव के पास पहुंचे तो एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने से वे सड़क पर गिर गए। इलाज के लिए उन्हें कालका के सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सेक्टर-6 सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया। पिंजौर पुलिस ने इस मामले में कार चालक राजवीर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा के मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि कार चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इस कारण उसकी मौत हुई। याचिकाकर्ता ने बताया कि अशोक कुमार गेब्रियल इंडिया लिमिटेड कंपनी में स्वीपर था। तीस हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी।
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