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पंजाबः फीस मांगने वाले छह निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस, शिक्षा मंत्री बोले- कड़ी कार्रवाई होगी
Mon, 06 Apr 2020 12:03 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2020 12:03 PM IST
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पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला द्वारा कर्फ्यू के दौरान अभिभावकों से फीस मांगने वाले प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में विभिन्न जिलों के छह निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विजय इंदर सिंगला ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हालात के सामान्य होने तक पंजाब के सभी स्कूलों को दाखिलों और फीस लेने से मनाही के आदेश जारी किए गए थे।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों के बाद भी कुछ प्राइवेट स्कूलों ने हिदायतों का उल्लंघन कर अलग-अलग माध्यम से अभिभावकों को फीस भरने के संदेश भेजे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे 6 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से संगरूर जिले का लॉ फाउंडेशन, पटियाला का भूपिंदरा रोड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल और भूपिंदरा इंटरनेशनल स्कूल, लुधियाना स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंजल्स पैराडाइज स्कूल, अमृतसर और फरीदकोट जिले का माउंट लिटरा जी स्कूल शामिल हैं।
शिक्षा मंत्री ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर भविष्य में किसी स्कूल ने हिदायतों का उल्लंघन किया तो जिला मजिस्ट्रटों के जरिये पहले स्कूलों को बंद करवाया जाएगा और बाद में उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 23 मार्च को शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी करके सभी स्कूलों को कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों के मद्देनजर सभी गैरसरकारी शैक्षिक संस्थाओं को हिदायत दी थी कि 2020-21 के लिए दाखिलों की अंतिम तिथि को दोबारा निश्चित किया जाए और हालात सुधरने के बाद फीस जमा करवाने के लिए एक महीने का समय जरूर दिया जाए।
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सिंगला ने बताया कि सरकार की हिदायतों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। यदि यह स्कूल संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ रहे तो इनकी मान्यता या अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के अलावा अगर कोई अन्य स्कूल कर्फ्यू के दौरान फीस की मांग करता है तो विद्यार्थी या उनके अभिभावक अपनी शिकायत सीधा उन्हें ई-मेल, vijayindersingla@gmail.com पर भेज सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को भी मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब सरकार और राज्य निवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।
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उन्होंने कहा कि इन आदेशों के बाद भी कुछ प्राइवेट स्कूलों ने हिदायतों का उल्लंघन कर अलग-अलग माध्यम से अभिभावकों को फीस भरने के संदेश भेजे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे 6 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से संगरूर जिले का लॉ फाउंडेशन, पटियाला का भूपिंदरा रोड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल और भूपिंदरा इंटरनेशनल स्कूल, लुधियाना स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंजल्स पैराडाइज स्कूल, अमृतसर और फरीदकोट जिले का माउंट लिटरा जी स्कूल शामिल हैं।
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शिक्षा मंत्री ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर भविष्य में किसी स्कूल ने हिदायतों का उल्लंघन किया तो जिला मजिस्ट्रटों के जरिये पहले स्कूलों को बंद करवाया जाएगा और बाद में उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 23 मार्च को शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी करके सभी स्कूलों को कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों के मद्देनजर सभी गैरसरकारी शैक्षिक संस्थाओं को हिदायत दी थी कि 2020-21 के लिए दाखिलों की अंतिम तिथि को दोबारा निश्चित किया जाए और हालात सुधरने के बाद फीस जमा करवाने के लिए एक महीने का समय जरूर दिया जाए।
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सिंगला ने बताया कि सरकार की हिदायतों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। यदि यह स्कूल संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ रहे तो इनकी मान्यता या अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के अलावा अगर कोई अन्य स्कूल कर्फ्यू के दौरान फीस की मांग करता है तो विद्यार्थी या उनके अभिभावक अपनी शिकायत सीधा उन्हें ई-मेल, vijayindersingla@gmail.com पर भेज सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को भी मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब सरकार और राज्य निवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।