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केवल संदेह के आधार पर पासपोर्ट जब्त करना सही नहीं, ठोस सुबूत जरूरी : हाईकोर्ट

Wed, 11 May 2022 01:21 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 01:21 AM IST
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Seizing passport on mere suspicion is not right, concrete evidence is necessary: High Court
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि केवल संदेह के आधार पर किसी का पासपोर्ट जब्त करना सही नहीं है। इसके लिए पर्याप्त सुबूत होना आवश्यक है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत उसका पासपोर्ट जब्त किया गया था।
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पंजाब पुलिस के जवान जितेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसे लंदन जाना था। उसने एक्स इंडिया लीव ली थी। जब वह मई 2017 में उड़ान के लिए अमृतसर के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो बिना कोई कारण बताए उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि भारतीय दूतावास को फ्रांस अधिकारियों से सूचना मिली थी कि याची 2003 से मानव तस्करी में लिप्त है। वह अप्रवासियों को यूरोप में प्रवेश करवाता है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में केवल अंदाजे के आधार पर पासपोर्ट जब्त किया गया है।
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हाईकोर्ट ने सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इस प्रकार के मामलों से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। हाईकोर्ट ने कहा कि मानव तस्करी से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा नहीं हो सकता है। ऐसा किसी विनाशकारी या आतंकी गतिविधि से होता है। हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करने के फैसले को गलत करार देते हुए पासपोर्ट ऑफिस के फैसले को खारिज कर दिया।
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