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Panchkula News: सेक्टर-5 की नाइट फूड स्ट्रीट पर कियोस्क संचालकों का कब्जा, सात दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश

Fri, 24 Jul 2026 02:03 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 02:03 AM IST
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Sector-5 Night Food Street occupied by kiosk operators; order issued to remove encroachments within seven days.
सेक्टर-5 की नाइट फूड स्ट्रीट में एचएसवीपी की कार्रवाई, अवैध शेड और अतिक्रमण पर 15 से 20 कियोस्क संचालकों को नोटिस
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। सेक्टर-5 स्थित हैप्पी नाइट फूड स्ट्रीट में अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने शिकंजा कस दिया है। प्राधिकरण ने 15 से 20 कियोस्क संचालकों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर अवैध शेड और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर एचएसवीपी अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाएगा और खर्च भी संबंधित संचालकों से वसूलेगा।
एचएसवीपी के निरीक्षण में पाया गया कि कई कियोस्क संचालकों ने नियमों के विपरीत कियोस्क के आगे और पीछे शेड बनाकर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर कर लिया है। इसके अलावा कुछ संचालकों पर कियोस्क के पिछले हिस्से में सरकारी भूमि पर कब्जा कर सामान रखने का भी आरोप है।
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प्राधिकरण के अनुसार कब्जे वाले हिस्से का उपयोग तंदूर क्षेत्र के रूप में किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का अनधिकृत निर्माण और तंदूर संचालन आग जैसी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। नाइट फूड स्ट्रीट पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है।
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नोटिस में कहा गया है कि यह एचएसवीपी अधिनियम की धारा 18(1)(बी) का उल्लंघन है। संबंधित अलॉटी को सात दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाकर भूमि को मूल स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं।


अतिक्रमण नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई
एचएसवीपी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त सूचना के कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अवैध शेड और कब्जे हटाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जाएगा। कार्रवाई में होने वाला पूरा खर्च भी संबंधित अलॉटी से वसूला जाएगा। एसडीओ बलराज ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अनधिकृत निर्माण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। नियमानुसार नोटिस जारी कर दिए गए हैं और समय सीमा के भीतर अनुपालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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