फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Schools can charge fees only under Form 6 .

फीस रेगुलेटरी कमेटी ने किया शिकायतों का निपटारा, फार्म 6 के तहत ही स्कूल वसूल सकते हैं फीस

Fri, 25 Feb 2022 01:59 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 25 Feb 2022 01:59 AM IST
विज्ञापन
Schools can charge fees only under Form 6 .
चंडीगढ़। फीस न भरने वाले छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित करने के बढ़ते मामलों के चलते हाईकोर्ट में याचिकाओं का बोझ बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अब फीस रेगुलेटरी कमेटी ने उनके पास आई शिकायतों का निपटारा करते हुए स्पष्ट कर दिया कि स्कूल फार्म 6 के तहत ही फीस वसूल कर सकते हैं। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया। पेरेंट्स एसोसिएशन ने एडवोकेट अभिनव अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि इस फैसले से छात्रों को राहत मिल गई है। अब फार्म 6 के तहत जो फीस तय की गई थी उससे अतिरिक्त फीस नहीं वसूली जा सकेगी। इसके साथ ही जो अतिरिक्त फीस वसूल की गई है अभिभावक अब उसे वापस मांग सकेंगे।
विज्ञापन

कोरोना के चलते स्कूल बंद होने के कारण छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं। ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे थे जिसमें फीस न देने वाले छात्रों को स्कूल ऑनलाइन क्लास लगाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। ऐसे ही एक मामले में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता के बच्चों को ऑनलाइन क्लास व परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही। यह भी आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस विषय के प्रति गंभीर नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी उसने निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन और अन्य फीस बढ़ाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। हाईकोर्ट आदेश जारी कर चुका है कि फीस का भुगतान न होने के चलते किसी भी छात्र को क्लास लगाने या परीक्षा में बैठने से नहीं रोक सकता। बावजूद इसके कई स्कूल आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था फीस रेगुलेटरी कमेटी के पास अभिभावकों की जो भी शिकायतें आई हैं, उनका तय नियमों के तहत जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed