फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   388 cases settled at National Lok Adalat; compensation amount of 17.86 crore.

Panchkula News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 388 मामलों का निपटारा, 17.86 करोड़ की मुआवजा राशि

Sun, 13 Sep 2026 12:31 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
388 cases settled at National Lok Adalat; compensation amount of 17.86 crore.
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत कुल 723 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। इनमें से 388 मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। समझौते के तहत निपटाए गए अधिकतर मामले मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे से जुड़े थे। इन मामलों में कुल 17 करोड़ 86 लाख 77 हजार 962 रुपये की राशि प्रदान की गई।
विज्ञापन

लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुवीर सहगल की निगरानी में हुआ। मामलों के निपटारे के लिए आठ लोक अदालत पीठें गठित की गईं। इन पीठों का नेतृत्व न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा, न्यायमूर्ति रमेश चंदर डिमरी, न्यायमूर्ति प्रवीणद्र सिंह चौहान, न्यायमूर्ति राजेश गौर, न्यायमूर्ति पूजा चोपड़ा, न्यायमूर्ति सुनीश बिंदलिश, न्यायमूर्ति दिव्या शर्मा और न्यायमूर्ति रविंदर मलिक ने किया।
विज्ञापन


लोक अदालत का उद्देश्य :
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान कराना है। यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नियमित पहल है। इसका लक्ष्य अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करना है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से मामलों का शीघ्र निपटारा करती है। लोक अदालत पक्षकारों को सुलभ और कम खर्च में विवाद सुलझाने का अवसर देती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed