फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   RTI activist's wife approached High Court for anticipatory bail

आरटीआई कार्यकर्ता की पत्नी ने अग्रिम जमानत के लिए लगाई हाईकोर्ट से गुहार

Tue, 13 Jul 2021 02:15 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 13 Jul 2021 02:15 AM IST
विज्ञापन
RTI activist's wife approached High Court for anticipatory bail
चंडीगढ़। गुरुग्राम के आरटीआई कार्यकर्ता हरिंद्र ढींगरा की पत्नी पूनम ढींगरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उनके पति ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शिकायत दी है इसलिए उन्हें व उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। उसके पति व बच्चों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे आशंका है कि उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने याची को अंतरिम जमानत देते हुए संपत्ति व खातों की जानकारी अगली सुनवाई पर कोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

याचिका दाखिल करते हुए पूनम ढींगरा ने बताया कि उसके पति आरटीआई कार्यकर्ता हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कई स्तर पर शिकायत दी थी। इसके बाद से ही लगातार उनपर दबाव बनाया जा रहा था। इसी बीच गुरुग्राम पुलिस ने 10 मई को याची के पति व परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ बैंकों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

याची ने कहा कि उसके पति और दो बच्चों को तो पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब उसे अंदेशा है कि उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। याची की अग्रिम जमानत की याचिका पर उसे अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि पूनम ढींगरा को अगली सुनवाई पर कोर्ट में संपत्ति व बैंक खातों की जानकारी सौंपनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed