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Highcourt: आक्रामक कुत्ते चंडीगढ़ के रिहायशी इलाकों में प्रतिबंधित, कोर्ट ने पंचकूला व मोहाली से मांगा जवाब

Fri, 13 Oct 2023 08:03 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 13 Oct 2023 08:03 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि आज के समाचार पत्रों के अनुसार प्रशासन ने अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टैरियर, केन कोर्सो, डोगो अर्जेंटीनो आदि प्रजातियां व इनकी क्रॉस ब्रीड को रिहायशी इलाकों में रखने की अनुमति न देने का प्रस्ताव तैयार किया है। हाईकोर्ट ने इस पर अब नागरिकों की ओर से आए सुझावों पर लिए गए निर्णय की जानकारी अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है।

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Proposal to ban aggressive species of dogs in residential areas of Chandigarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

लावारिस कुत्तों के आतंक को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान यूटी प्रशासन ने बताया कि इसके लिए बायलॉज तैयार किए जा चुके हैं। कुत्तों की आक्रामक प्रजातियों को शहर के रिहायशी इलाकों में प्रतिबंधित किया गया है। हाईकोर्ट ने इसे सराहते हुए अब पंचकूला व मोहाली के डीसी को इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

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यह भी पढ़ें: पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता: लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी गिरफ्तार, दो आईईडी-हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर-बैटरी बरामद
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शुक्रवार को मामले की सुनवाई आरंभ होते ही यूटी प्रशासन की ओर से बताया गया कि कुत्तों को लेकर बायलॉज तैयार किए गए हैं और इन्हें नगर निगम की बैठक में पेश किया गया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आज के समाचार पत्रों के अनुसार प्रशासन ने अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टैरियर, केन कोर्सो, डोगो अर्जेंटीनो आदि प्रजातियां व इनकी क्रॉस ब्रीड को रिहायशी इलाकों में रखने की अनुमति न देने का प्रस्ताव तैयार किया है।
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हाईकोर्ट ने इस पर अब नागरिकों की ओर से आए सुझावों पर लिए गए निर्णय की जानकारी अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस आदेश की प्रति पंचकूला व मोहाली के डीसी को भेजने का आदेश दिया है और यूटी प्रशासन की तर्ज पर कदम उठाते हुए इसकी जानकारी अगली सुनवाई पर सौंपने का आदेश दिया है।

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