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सोमवार से दफ्तर और ओपीडी खोलने की तैयारी, आने-जाने वाले मजदूर ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन

Sat, 02 May 2020 08:42 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 02 May 2020 08:42 PM IST
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Preparations to open office and OPD in Haryana from Monday
फाइल फोटो - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

हरियाणा सरकार ने सूबे में सभी सरकारी दफ्तर और अस्पतालों में ओपीडी चालू करने के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश में एमएचए (केंद्रीय गृह मंत्रालय) के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन में कार्यालय नहीं खुलेंगे। सरकार ने पूर्व में जारी आदेशों के तहत ही कार्यालयों में कार्य की अनुमति दी है।

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सरकार के आदेशों के बाद आम मरीज भी ओपीडी में अपनी पर्ची बनवा कर संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सक को दिखा सकेंगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पुष्टि की है कि सरकार ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा के चारों तरफ कोरोना से बचाव के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। प्रदेश में किसी तरह का आवागमन बिना कोरोना परीक्षण के नहीं होने दिया जाएगा। हमारे प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक चला तो दो सप्ताह में हरियाणा में हालात सामान्य हो जाएंगे।

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इसके अलावा सरकार ने अपने प्रदेश में फंसे दूसरे राज्यों और दूसरे राज्यों में फंसे अपने प्रदेश के लोगों को वापस बुलाने के लिए तैयारी कर ली है। शीघ्र ही इस कार्रवाई को भी पूरा कर लिया जाएगा। संबंधित लोग अपने जिले के उपायुक्त के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने अपने प्रदेश में नोडल अधिकारी तैनात कर दिया है। ऐसे ही दूसरे प्रदेशों ने भी नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी है। शीघ्र ही एक दूसरे के साथ डिटेल साझा कर एक दूसरे प्रदेश के लोगों को भेजने की तैयारी हो जाएगी।

कोरोना ने लक्षण बदले
अनिल विज ने बताया कि अब कोरोना का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमेें यह मालूम पड़ा है कि संक्रमित व्यक्तियों में लक्षण बदले हुए हैं। इस तरह का कोई डाटा अभी हरियाणा में सामने नहीं आया है।

आने-जाने वाले मजदूर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे
हरियाणा में फंसे लोगों और प्रवासी श्रमिकों को अंतरराज्यीय आवाजाही (आने और जाने दोनों) की सुविधा देने हेतु, हरियाणा सरकार ने एक वेब पेज शुरू किया है। जिस पर अपने घरेलू राज्यों में लौटने के इच्छुक प्रवासी श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। हरियाणा में आने और जाने के लिए, अंतरराज्यीय मूवमेंट हेतु अनुरोध दर्ज करने हेतु, प्रवासियों को वेब पेज पर अपना पंजीकरण करवाना होगा।

इसके अलावा, यदि कोई एप्लीकेशन पर पंजीकरण करवाना चाहता है, तो उसे ‘गूगल प्ले स्टोर’ पर ‘जन सहायक हेल्प मी’ डाउनलोड करना होगा और सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। हालांकि, यदि किसी भी प्रवासी कामगार की उपरोक्त दोनों तक पहुंच नहीं है और वे हरियाणा राज्य में मौजूद हैं, तो वे 1950 या कॉल सेंटर नंबर 1100 पर कॉल करके जिला प्रशासन की हेल्पलाइन से सहायता ले सकते हैं।

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