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तैयारी : गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और न्यू ईयर पर होगा कोविड के नियमों का पालन
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पंचकूला। जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की अवधि को कुछ रियायतों के साथ 28 नवंबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। जिलाधीश की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंटस, बार्स (होटल व मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउसिस (रेस्टोरेंटस, गोल्फ कोर्स के बार) को कोविड नियमों और सामाजिक दूरी की पालना के साथ पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार सिनेमा हॉल (मॉलज में और स्टैंड अलॉन) आवश्यक सामाजिक दूरी, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की पालना कर पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
आदेशानुसार इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग एकत्रित हो सकते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 200 निर्धारित की गई है। खुले स्थानों में लोगों के इकट्ठे होने की क्षमता अधिकतम 500 की गई है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा।
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार, हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी की गई एसओपीज की पालना सुनिश्चित करनी होगी। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालना कर 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
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पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये निरीक्षक टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी पंचकूला और कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी घटना कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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आदेशानुसार इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग एकत्रित हो सकते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 200 निर्धारित की गई है। खुले स्थानों में लोगों के इकट्ठे होने की क्षमता अधिकतम 500 की गई है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा।
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हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार, हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी की गई एसओपीज की पालना सुनिश्चित करनी होगी। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालना कर 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
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पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये निरीक्षक टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी पंचकूला और कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी घटना कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।