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आज से पिटबुल, रॉटविलर और अमेरिकन बुली का होगा चालान

Tue, 01 Nov 2022 01:54 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 01 Nov 2022 01:54 AM IST
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Pitbull, Rottweiler and American Bully will be challaned from today
पंचकूला। नगर निगम की ओर से पिटबुल, रॉटविलर और अमेरिकन बुली की रजिस्ट्रेशन फीस 550 रुपये से बढ़ाकर 2550 रुपये कर दी गई है। पहली बार में बिना रजिस्ट्रेशन पांच हजार और दूसरी बार में दस हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान होने के बाद सेक्टर-4 कम्युनिटी सेंटर में सोमवार को लोगों रजिस्ट्रेशन करवाई। नियम बनने के 13 दिन में शहर के लोगों ने पिटबुल, रॉटविलर और अमेरिकन बुली की 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नगर निगम को 6.37 लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है। नगर निगम की ओर से अब तक 489 कुत्तों को रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।
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नगर निगम की ओर से इस बार 29 सितंबर को पिटबुल, रॉटविलर और अमेरिकन बुली रखने वाले लोगों को दो हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई। इसके बाद बीते 19 अक्तूबर को कुत्तों की नसबंदी एवं निगरानी समिति की बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि किसी के पास अवैध तौर पर पिटबुल और रॉटविलर नस्ल का कुत्ता पाया गया तो उसे पहली बार पांच हजार और दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
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मौत के मामले सामने आने के बाद बरती सावधानी
पंचकूला नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि देश में अन्य राज्यों में पिटबुल और रॉटविलर के हमले से लोगों की जान जाने के मामले सामने आए हैं। सावधानी बरतकर इन कुत्तों को पालने से बैन किया गया है। नए बच्चे का कोई रजिस्ट्रेेशन नहीं होगा। नगर निगम लोगों को जागरूक करते हुए इस नियम को लागू किया है। वहीं लोगों को इन्हें खुली जगह में नहीं छोड़ना होगा।
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कुत्ते के काटने पर देना होगा मुआवजा
पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के डॉग मालिकों को नगर निगम पंचकूला में एक शपथपत्र देना होगा कि यदि उनका डॉग किसी नागरिक या किसी अन्य पशु को काटता है तो इसका जिम्मेदार डॉग का मालिक ही होगा। इसके इलाज, नुकसान की भरपाई के जिम्मेदार भी वह होगा। अगर शहर में कोई डॉग शो होता है तो उसमें उक्त शर्तें, हिदायतें लागू नहीं होंगी। डॉग का टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगर पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के डाग के मालिकों ने उक्त हिदायतों को नहीं माना तो ऐसे में डॉग के मालिकों पर नगर निगम द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा। पहला जुर्माना पांच हजार रुपये और दूसरी बार जुर्माना 10 हजार रुपये होगा।

नगर निगम की ओर से टीम बनाई गई है। कुत्तों के रजिस्ट्रेेशन को लेकर टीम की ओर से डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। अगर कहीं पर कुत्तों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो चालान काटा जाएगा। - कुलभूषण गोयल, महापौर, नगर निगम, पंचकूला
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