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एक जुलाई से 30 सितंबर तक होगा कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jun 2016 01:14 AM IST
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- फोटो : Demo
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एक जुलाई से 30 सितंबर तक होगा कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी उपमंडल विधिक सेवा कमेटी के चेयरमैन दिनेश गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि उपमंडल विधिक सेवा कमेटी कालका की ओर से उपमंडल के ग्रामीण व दूरवर्ती क्षेत्रों में नियमित कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
उपमंडल विधिक सेवा कमेटी के चेयरमैन दनिश गुप्ता ने बताया कि एक जुलाई को मल्लाह, 10 जुलाई को जनौली,11 रज्जीपुर, 21 जुलाई को मल्लाह, 31 जुलाई जनौली, 7 अगस्त व 14 अगस्त को रज्जीपुर, 21 अगस्त को मल्लाह, 28 अगस्त को जनौली, 4 सितंबर को रज्जीपुर, 11 सितंबर को मल्लाह, 18 सितंबर को जनौली व 25 सितंबर को रज्जीपुर में साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन शिविरों में कानूनी साक्षरता संचालित करने के लिए अधिवक्ता एवं पैरालीगल स्वयंसेवक को नियुक्त किया गया है, जो इन शिविरों में आने वाले लोगों को कानूनी शिक्षा देने के साथ-साथ गांवों को मुकदमेबाजी से मुक्त करने के लिए आपसी समझौते के बारे में जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम विषय पर और लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी देंगे।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के मार्गदर्शन में एक जुलाई से 30 सितंबर तक एसडीजेएम दिनेश गुप्ता व जेएमआईसी कालका कृति की कोर्ट से अधिवक्ता ममता रानी व अधिवक्ता अमित कुमार को सलाहकार से जोड़ा गया है। इसी प्रकार महिला एवं बच्चों पर होने वाले यौन उत्पीड़न व अन्य प्रकार के होने वाले अत्याचारों के मामलों के लिए कानूनी सहायता परामर्शकर्ता नियुक्त किए हैं, जिनमें अधिवक्ता शालू व अधिवक्ता प्रतिभा कांत शामिल हैं।
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उपमंडल विधिक सेवा कमेटी के चेयरमैन दनिश गुप्ता ने बताया कि एक जुलाई को मल्लाह, 10 जुलाई को जनौली,11 रज्जीपुर, 21 जुलाई को मल्लाह, 31 जुलाई जनौली, 7 अगस्त व 14 अगस्त को रज्जीपुर, 21 अगस्त को मल्लाह, 28 अगस्त को जनौली, 4 सितंबर को रज्जीपुर, 11 सितंबर को मल्लाह, 18 सितंबर को जनौली व 25 सितंबर को रज्जीपुर में साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि इन शिविरों में कानूनी साक्षरता संचालित करने के लिए अधिवक्ता एवं पैरालीगल स्वयंसेवक को नियुक्त किया गया है, जो इन शिविरों में आने वाले लोगों को कानूनी शिक्षा देने के साथ-साथ गांवों को मुकदमेबाजी से मुक्त करने के लिए आपसी समझौते के बारे में जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम विषय पर और लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी देंगे।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के मार्गदर्शन में एक जुलाई से 30 सितंबर तक एसडीजेएम दिनेश गुप्ता व जेएमआईसी कालका कृति की कोर्ट से अधिवक्ता ममता रानी व अधिवक्ता अमित कुमार को सलाहकार से जोड़ा गया है। इसी प्रकार महिला एवं बच्चों पर होने वाले यौन उत्पीड़न व अन्य प्रकार के होने वाले अत्याचारों के मामलों के लिए कानूनी सहायता परामर्शकर्ता नियुक्त किए हैं, जिनमें अधिवक्ता शालू व अधिवक्ता प्रतिभा कांत शामिल हैं।