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Panchkula News: आर्डर निरस्त कर नहीं लौटाए रुपये, तीन हजार का लगा हर्जाना
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। ऑनलाइन पुलाव मंगाने के बाद स्विगी द्वारा ऑर्डर निरस्त कर रुपये नहीं लौटाने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी पर तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके अलावा ग्राहक के 64 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। सेक्टर-23 के रहने वाले हर्षदीप गोयल ने स्विगी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।
हर्षदीप ने अदालत में दायर शिकायत में बताया था कि 8 अक्तूबर 2022 को उसने स्विगी पर ऑनलाइन कश्मीरी पुलाव ऑर्डर किया था। इसके लिए उसने 64 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट की थी। ऑर्डर बुक होने के बाद कंपनी द्वारा डिलीवरी पता गलत बताकर ऑर्डर निरस्त कर दिया गया। कंपनी ने रुपये भी रिफंड नहीं किए। उसने इसके लिए कंपनी को ईमेल के माध्यम से शिकायत की। शिकायतकर्ता ने कंपनी को लीगल नोटिस भेजने के बाद उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।
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पंचकूला। ऑनलाइन पुलाव मंगाने के बाद स्विगी द्वारा ऑर्डर निरस्त कर रुपये नहीं लौटाने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी पर तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके अलावा ग्राहक के 64 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। सेक्टर-23 के रहने वाले हर्षदीप गोयल ने स्विगी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।
हर्षदीप ने अदालत में दायर शिकायत में बताया था कि 8 अक्तूबर 2022 को उसने स्विगी पर ऑनलाइन कश्मीरी पुलाव ऑर्डर किया था। इसके लिए उसने 64 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट की थी। ऑर्डर बुक होने के बाद कंपनी द्वारा डिलीवरी पता गलत बताकर ऑर्डर निरस्त कर दिया गया। कंपनी ने रुपये भी रिफंड नहीं किए। उसने इसके लिए कंपनी को ईमेल के माध्यम से शिकायत की। शिकायतकर्ता ने कंपनी को लीगल नोटिस भेजने के बाद उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।
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