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हरियाणा में ऑनलाइन क्लास का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, आरोप- कोई नियम नहीं, स्वास्थ्य को खतरा
Fri, 31 Jul 2020 01:53 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2020 01:53 PM IST
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हरियाणा में ऑनलाइन क्लास संबंधी कोई नियम नहीं होने के चलते स्कूल मनमर्जी व सुविधा के अनुसार क्लास लगा रहे हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार को ऑनलाइन कक्षाओं के बारे स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने व कक्षा एक से पांच तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षा पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने अभी तक ऑनलाइन कक्षाओं के बारे स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, जिस कारण स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हरियाणा में स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं का कोई तय समय नहीं है।
याचिका में डाक्टरों की रिपोर्ट का हवाला देकर बताया गया है कि कुछ स्टडीज के मुताबिक़ अगर बच्चे या किशोर छह या सात घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं तो उन पर मनोवैज्ञानिक असर हो सकता।
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याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने अभी तक ऑनलाइन कक्षाओं के बारे स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, जिस कारण स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हरियाणा में स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं का कोई तय समय नहीं है।
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याचिका में डाक्टरों की रिपोर्ट का हवाला देकर बताया गया है कि कुछ स्टडीज के मुताबिक़ अगर बच्चे या किशोर छह या सात घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं तो उन पर मनोवैज्ञानिक असर हो सकता।
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