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Panchkula News: अब दो या अधिक औद्योगिक प्लॉटों को जोड़ा जा सकेगा
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चंडीगढ़। पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार ने नया कदम उठाया है। अब पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित एक से अधिक यानी एक के साथ दो या तीन औद्योगिक प्लॉटों को जोड़ा जा सकेगा। यह जानकारी उद्योग और पूंजी प्रोत्साहन मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने दी।
मंत्री सौंद ने बताया कि पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम ने (पीएसआईईसी) के औद्योगिक प्लॉटों को जोड़ने को लेकर बनाई नई नीति को मंजूरी दे दी है। अभी तक एक से अधिक औद्योगिक प्लॉटों को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता था। कई औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे भी उद्योगपति थे, जो अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए या इंडस्ट्री के सेटअप को बढ़ाने के लिए दूसरे प्लॉट को एक साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि औद्योगिक प्लॉटों को जोड़कर अपने उद्योग को बढ़ा सके। राज्य में कई औद्योगिक प्लॉट ऐसे हैं, जो बरसों से खाली पड़े थे, लेकिन इन खाली औद्योगिक प्लॉटों के साथ इंडस्ट्री लगी हुई है। अब इन खाली औद्योगिक प्लॉटों को उद्योगपति खरीदकर अपने उद्योग में जोड़ सकेंगे।
क्लब किए जाने वाले या डी-क्लब किए जाने वाले प्रस्तावित प्लॉटों की मालकी एक जैसी हो और आवेदन की तारीख पर लागू सभी बकाए अदा किए होने चाहिए। क्लब वाले प्लॉट उसी पैटर्न पर होने चाहिए जैसे कि फ्री होल्ड या लीज होल्ड और उन पर लागू किए लीज डीड (जैसे लागू हो) होने चाहिए। शामिल प्लॉटों के कुल क्षेत्र (सभी क्लब किए प्लॉट या डी-क्लब किए प्लॉट) की मौजूदा रिजर्व मूल्य का 1 या अधिक से अधिक 50 लाख रुपये, जो भी कम हो, फीस के तौर पर लागू होगा। यह नीति पीएसआईइसी के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी फोकल पॉइंटों व औद्योगिक एस्टेट पर लागू होगी। यह नीति शेड और बूथों पर लागू नहीं होगी।
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पीएसआईइसी के रद्द प्लॉटों को बहाल करने के लिए अथॉरिटी का गठन
मंत्री सौंद ने बताया कि पीएसआईईसी के रद्द किए प्लॉटों को बहाल करने के लिए पंजाब सरकार ने अपील अथॉरिटी का गठन किया है। करीब 700 प्लॉटों को दी गई समय सीमा में प्रोडक्शन में न लाने करके, जोन का उल्लंघन करने से और प्लॉट की किस्ते समय पर न भरने के कारण प्लॉटों की अलॉटमेंट रद्द कर दी गई थी। अलॉटियों की तरफ से समय पर इस संबंधी कोई कार्रवाई न कर सकने के कारण इन प्लॉटों की अलॉटमेंट बहाल नहीं हो सकी और 31 मार्च, 2022 में प्लॉट बहाल करवाने संबंधी पाॅलिसी भी खत्म हो गई थी। अलाॅटी बार-बार सरकार से मांग कर रहे थे कि उनके प्लॉट बहाल करवाए जाएं और औद्योगिक विकास को उत्साहित करने के लिए मान सरकार ने एक विस्तृत योजना तैयार की और मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम द्वारा औद्योगिक प्लॉट रद्द करने से संबंधित शिकायतों के हल के लिए एक अपील अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दी गई है। पुराने रद्द प्लॉटों के अलॉटी 30 सितंबरतक अपील कर सकते हैं या भविष्य में कोई अलॉटमेंट बहाल करवाने के लिए प्लाॅट रद्द होने से 6 महीने के अंदर अपील की जा सकती है।
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मंत्री सौंद ने बताया कि पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम ने (पीएसआईईसी) के औद्योगिक प्लॉटों को जोड़ने को लेकर बनाई नई नीति को मंजूरी दे दी है। अभी तक एक से अधिक औद्योगिक प्लॉटों को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता था। कई औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे भी उद्योगपति थे, जो अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए या इंडस्ट्री के सेटअप को बढ़ाने के लिए दूसरे प्लॉट को एक साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि औद्योगिक प्लॉटों को जोड़कर अपने उद्योग को बढ़ा सके। राज्य में कई औद्योगिक प्लॉट ऐसे हैं, जो बरसों से खाली पड़े थे, लेकिन इन खाली औद्योगिक प्लॉटों के साथ इंडस्ट्री लगी हुई है। अब इन खाली औद्योगिक प्लॉटों को उद्योगपति खरीदकर अपने उद्योग में जोड़ सकेंगे।
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क्लब किए जाने वाले या डी-क्लब किए जाने वाले प्रस्तावित प्लॉटों की मालकी एक जैसी हो और आवेदन की तारीख पर लागू सभी बकाए अदा किए होने चाहिए। क्लब वाले प्लॉट उसी पैटर्न पर होने चाहिए जैसे कि फ्री होल्ड या लीज होल्ड और उन पर लागू किए लीज डीड (जैसे लागू हो) होने चाहिए। शामिल प्लॉटों के कुल क्षेत्र (सभी क्लब किए प्लॉट या डी-क्लब किए प्लॉट) की मौजूदा रिजर्व मूल्य का 1 या अधिक से अधिक 50 लाख रुपये, जो भी कम हो, फीस के तौर पर लागू होगा। यह नीति पीएसआईइसी के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी फोकल पॉइंटों व औद्योगिक एस्टेट पर लागू होगी। यह नीति शेड और बूथों पर लागू नहीं होगी।
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पीएसआईइसी के रद्द प्लॉटों को बहाल करने के लिए अथॉरिटी का गठन
मंत्री सौंद ने बताया कि पीएसआईईसी के रद्द किए प्लॉटों को बहाल करने के लिए पंजाब सरकार ने अपील अथॉरिटी का गठन किया है। करीब 700 प्लॉटों को दी गई समय सीमा में प्रोडक्शन में न लाने करके, जोन का उल्लंघन करने से और प्लॉट की किस्ते समय पर न भरने के कारण प्लॉटों की अलॉटमेंट रद्द कर दी गई थी। अलॉटियों की तरफ से समय पर इस संबंधी कोई कार्रवाई न कर सकने के कारण इन प्लॉटों की अलॉटमेंट बहाल नहीं हो सकी और 31 मार्च, 2022 में प्लॉट बहाल करवाने संबंधी पाॅलिसी भी खत्म हो गई थी। अलाॅटी बार-बार सरकार से मांग कर रहे थे कि उनके प्लॉट बहाल करवाए जाएं और औद्योगिक विकास को उत्साहित करने के लिए मान सरकार ने एक विस्तृत योजना तैयार की और मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम द्वारा औद्योगिक प्लॉट रद्द करने से संबंधित शिकायतों के हल के लिए एक अपील अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दी गई है। पुराने रद्द प्लॉटों के अलॉटी 30 सितंबरतक अपील कर सकते हैं या भविष्य में कोई अलॉटमेंट बहाल करवाने के लिए प्लाॅट रद्द होने से 6 महीने के अंदर अपील की जा सकती है।