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Panchkula News: अब सनरूफ कार में बाहर निकलकर मस्ती और हुड़दंग करने पर कटेगा चालान
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चंडीगढ़। बंगलूरू पुलिस के तर्ज पर पंजाब के एडीजीपी ट्रैफिक ने यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और सड़क सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाया है। प्रदेश में अब सनरूफ लग्जरी कारों में बाहर निकलकर मस्ती या हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बच्चों से लेकर वयस्क तक सभी लोगों पर ये नियम लागू होंगे। ऐसा करने पर एडीजीपी ने ट्रैफिक पुलिस को चालान करने के आदेश दिए हैं। एडीजीपी ने जारी आदेश में कहा है कि यह नियम नेशनल से स्टेट हाईवे और शहरों की सड़कों तक पर लागू होगा। अपने आदेश में एडीजीपी ने बंगलूरू पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि सनरूफ से बाहर निकल कर मौज मस्ती करने या हुड़दंग करने वालों के वहां की पुलिस ने चालान काटने शुरू किए हैं।
एडीजीपी ट्रैफिक ने प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को बंगलूरू पुलिस के तर्ज पर प्रदेश में भी चालान प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। एडीजीपी ने कहा कि एक महीने के बाद इस पर हर जिले से रिपोर्ट तलब की जाएगी। सनरूफ के बाहर अगर छोटे बच्चे भी चलती गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े पाए जाते हैं, उस पर वाहन चालक पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसा देखने में आया है कि चलते वाहन में सनरूफ से बाहर निकलने पर चालक का ध्यान भटकता है और इससे सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। कई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और शहरों के मार्गों पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए।
अनसेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस के तहत होगा चालान
एडीजीपी ने प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए की अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ ओपन सनरूफ अंडर द रैश एंड नेगलिजेंट ड्राइविंग क्लॉज के तहत अनसेफ ड्राइव प्रैक्टिस कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इसमें आरोपी वाहन चालक पर 500 से 2000 रुपये तक चालान हो सकता है। सड़क सुरक्षा फोर्स को भी इसको लेकर सख्त निगरानी करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि नेशनल और स्टेट हाईवे पर इस प्रकार के कदम बड़े सड़क हादसे में तबदील होते हैं, जिन पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है।
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एडीजीपी ट्रैफिक ने प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को बंगलूरू पुलिस के तर्ज पर प्रदेश में भी चालान प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। एडीजीपी ने कहा कि एक महीने के बाद इस पर हर जिले से रिपोर्ट तलब की जाएगी। सनरूफ के बाहर अगर छोटे बच्चे भी चलती गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े पाए जाते हैं, उस पर वाहन चालक पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसा देखने में आया है कि चलते वाहन में सनरूफ से बाहर निकलने पर चालक का ध्यान भटकता है और इससे सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। कई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और शहरों के मार्गों पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए।
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अनसेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस के तहत होगा चालान
एडीजीपी ने प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए की अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ ओपन सनरूफ अंडर द रैश एंड नेगलिजेंट ड्राइविंग क्लॉज के तहत अनसेफ ड्राइव प्रैक्टिस कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इसमें आरोपी वाहन चालक पर 500 से 2000 रुपये तक चालान हो सकता है। सड़क सुरक्षा फोर्स को भी इसको लेकर सख्त निगरानी करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि नेशनल और स्टेट हाईवे पर इस प्रकार के कदम बड़े सड़क हादसे में तबदील होते हैं, जिन पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है।
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