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Panchkula News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम 9 को करेगा शिकायतों की सुनवाई
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कुरुक्षेत्र के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य 9 अक्तूबर की सुबह 11.00 बजे से शाम 4:00 बजे तक शिकायतों की सुनवाई करेंगे। सुनवाई कार्यकारी अभियंता ऑपरेशन डिवीजन के पॉवर कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 पंचकूला स्थित कार्यालय में की जाएगी। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे।
इनमें बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा-126 तथा धारा-135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड, जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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पंचकूला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कुरुक्षेत्र के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य 9 अक्तूबर की सुबह 11.00 बजे से शाम 4:00 बजे तक शिकायतों की सुनवाई करेंगे। सुनवाई कार्यकारी अभियंता ऑपरेशन डिवीजन के पॉवर कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 पंचकूला स्थित कार्यालय में की जाएगी। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे।
इनमें बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा-126 तथा धारा-135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड, जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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