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पंजाब यूनिवर्सिटी को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज किया सीनेट सदस्यता को रद्द करने का प्रस्ताव

Thu, 06 Aug 2020 11:33 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 06 Aug 2020 11:33 AM IST
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punjab haryana highcourt rejects punjab university proposal to finish senate membership
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब विश्वविद्यालय को बड़ा झटका देते हुए मुनीष पाल सिंह उर्फ मुनीष वर्मा की स्नातक क्षेत्र से सीनेट सदस्यता रद्द करने के सीनेट के प्रस्ताव को रद्द कर दिया हैै। न्यायाधीश फतेहदीप सिंह ने मुनीश वर्मा द्वारा स्नातक क्षेत्र की सूची से उनका नाम हटाने के सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के खिलाफ उच्च न्यायालय मं याचिका दाखिल की थी।
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न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रस्ताव को निर्धारित संख्या को पूरा किए बगैर कैसे पारित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी प्रस्ताव पास करने से पहले सीनेट में सदस्यों की संख्या से जुड़ा आंकड़ा पूरा होना चाहिए। सीनेट के तय नियमों के अनुसार सदस्यता रद्द करने के लिए सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास किया जाना जरूरी है।
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जबकि पीयू सीनेट बैठक में 91 में से सिर्फ 38 सदस्य ही मौजूद थे, साफ है कि प्रस्ताव पास करने के दौरान सीनेट की इस बैठक में दो-तिहाई सदस्य उपस्थित नहीं थे। ऐसे में मुनीश वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इसलिए मुनीश वर्मा के खिलाफ पास किए गए इस प्रस्ताव को रद्द किया जाता है।
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