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Panchkula News: डॉग बाइट रोकने को सख्त होगा निगम,छह घंटे में शिकायत पर कार्रवाई जरूरी, जीपीएस से होगी निगरानी

Tue, 29 Sep 2026 02:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:06 AM IST
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Municipal body to take strict measures against dog bites; mandatory action on complaints within six hours; monitoring via GPS.
पंचकूला। आवारा और खतरनाक नस्ल के कुत्तों के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए पंचकूला नगर निगम अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। डॉग बाइट के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए निगम ने कुत्तों के प्रबंधन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं।
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सार्वजनिक स्थानों से हिंसक और खतरनाक कुत्तों को हटाने के साथ घरों में पाली गई खतरनाक नस्लों पर भी नजर रखी जाएगी और उनके मालिकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वर्ष 2024 में पंचकूला में डॉग बाइट के 10,875 मामले सामने आए थे, जबकि 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 14,203 हो गया। इस साल मई तक ही सात हजार से अधिक मामले सामने आ चुके थे।
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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर एक्शन
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए निगम ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन को सख्त करने का फैसला किया है। स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बच्चों के पार्क और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए कुत्तों को निर्धारित डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया जाएगा। खतरनाक, पागल, लाइलाज बीमार या गंभीर रूप से घायल कुत्तों से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के तहत निपटा जाएगा। निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि इस बार एक की जगह तीन एजेंसियों को काम दिया जाएगा, ताकि प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही बढ़े।
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छह घंटे में शिकायत का निपटारा, नहीं तो जुर्माना
नसबंदी, टीकाकरण और हिंसक कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने वाली कंपनियों के लिए सख्त शर्तें रखी जाएंगी। शिकायत मिलने के छह घंटे के भीतर कार्रवाई जरूरी होगी। देरी पर एक हजार रुपये प्रति घंटा जुर्माना लगाया जाएगा। ज्यादा लापरवाही पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
नसबंदी और टीकाकरण के लिए कुत्तों को पकड़ने वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा। इससे वाहनों की आवाजाही और कार्य की निगरानी की जा सकेगी।
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