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Panchkula News: नाबालिग की जमानत याचिका खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। युवक से मारपीट करने के मामले में जिला अदालत ने नाबालिग की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। सेक्टर-5 पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 2023 में मामला दर्ज किया था। सूरजपुर निवासी जंग बहादुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह केसीसी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता है।
10 सितंबर 2023 को वह अपनी कंपनी के टिप्पर से जीरकपुर कालका हाईवे के पास बस स्टैंड सेक्टर-12 के टिप्पर से मिट्टी डाल रहा था। वह शौचालय जाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो छह लड़के एक सफेद रंग की कार में आए। डंडे और चाकू दिखाकर बोले तेरे पास जो भी सामान है निकाल दे। इसके बाद उसको घायल कर दिया। पुलिस ने युवक की शिकायत पर आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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पंचकूला। युवक से मारपीट करने के मामले में जिला अदालत ने नाबालिग की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। सेक्टर-5 पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 2023 में मामला दर्ज किया था। सूरजपुर निवासी जंग बहादुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह केसीसी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता है।
10 सितंबर 2023 को वह अपनी कंपनी के टिप्पर से जीरकपुर कालका हाईवे के पास बस स्टैंड सेक्टर-12 के टिप्पर से मिट्टी डाल रहा था। वह शौचालय जाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो छह लड़के एक सफेद रंग की कार में आए। डंडे और चाकू दिखाकर बोले तेरे पास जो भी सामान है निकाल दे। इसके बाद उसको घायल कर दिया। पुलिस ने युवक की शिकायत पर आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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