फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor

Panchkula News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Fri, 20 Feb 2026 02:10 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Feb 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor
पंचकूला। विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के एक गंभीर मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला दिसंबर 2021 का है, जब पिंजौर निवासी एक युवक ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता एक ब्यूटी पार्लर में कोर्स सीख रही थी, जहां आरोपी पहले से कार्यरत था। आरोपी ने लडक़ी को शादी का झांसा देकर बहलाया-फुसलाया और उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद उसने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता के पिता की शिकायत पर पिंजौर थाना पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed