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Panchkula News: मंत्री हरजोत सिंह बैंस के कनाडा दौरे पर जनहित याचिका, जांच की मांग

Fri, 11 Sep 2026 07:23 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:23 PM IST
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PIL filed regarding Minister Harjot Singh Bains's Canada visit; probe demanded.
एक ही समय में कनाडा और पंजाब-दिल्ली में मौजूदगी का दावा
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के जनवरी 2024 के कनाडा दौरे को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका में मंत्री की विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार से ली गई मंजूरी और कनाडा प्रवास की जांच की मांग की गई है।
उसी अवधि में पंजाब और दिल्ली के स्थानीय दौरों के नाम पर लिए गए यात्रा भत्तों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग है। हाईकोर्ट ने फिलहाल पंजाब सरकार को औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है लेकिन सरकार को मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
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यह मामला मंत्री हरजोत सिंह बैंस की 17 से 20 जनवरी 2024 की कथित कनाडा यात्रा से जुड़ा है। जालंधर निवासी करण प्रीत सिंह ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरजोत सिंह बैंस को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बैंस ने इस अवधि में कनाडा की निजी यात्रा की। विदेश जाने से पहले आवश्यक सरकारी मंजूरी ली गई थी या नहीं, इसकी जांच जरूरी है। राज्य सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्राओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वीकृति आवश्यक है।
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यात्रा भत्तों पर सवाल :
याचिका में यात्रा भत्तों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड में 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच मंत्री की चंडीगढ़, रोपड़, कीरतपुर साहिब, आनंदपुर साहिब और दिल्ली में मौजूदगी दर्ज है। इन स्थानों की यात्राओं का भी उल्लेख है। दूसरी ओर, इसी अवधि में बैंस के कनाडा में रहने से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने का दावा किया गया है।


स्वतंत्र जांच की मांग :
याचिकाकर्ता ने कहा है कि यदि मंत्री उस अवधि में कनाडा में थे, तो पंजाब और दिल्ली में उनकी मौजूदगी कैसे दर्ज हुई। इन यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते किस आधार पर जारी किए गए, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में 9 मार्च 2025 को विदेश मंत्रालय में शिकायत भी दी थी। याचिका में आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया।
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