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Panchkula News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 19 Feb 2026 02:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 02:06 AM IST
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Man convicted of raping a minor sentenced to 10 years in prison and fined Rs 25,000
पंचकूला। विशेष पॉक्सो अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद 18 फरवरी को यह फैसला सुनाया। अदालत ने पंचकूला निवासी आरोपी को नाबालिग के साथ यौन शोषण का दोषी पाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सुखविंदर कौर ने पीडि़ता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए मैच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अदालत में पेश किए, जिसके आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ। मई 2019 में पंचकूला निवासी एक महिला ने सेक्टर-7 थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 13 मई 2019 को वह और उनके पति काम से बाहर गए हुए थे और उनकी बेटी घर पर अकेली थी। सुबह करीब 10 बजे के बाद उनकी 9वीं कक्षा में पढऩे वाली बेटी अचानक घर से लापता हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण और यौन उत्पीडऩ की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि पास के ही एक युवक ने नाबालिग को अपने झांसे में लेकर अपने एक परिचित के पास करनाल ले गया, जहां उसे कुछ दिनों तक रखा। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद आरोपी नाबालिग को वापस पंचकूला लेकर आया और थाना सेक्टर-7 के बाहर छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण करवाया और साक्ष्य जुटाए। मेडिकल और डीएनए जांच रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
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