फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Make arrangements for courts and accommodation for judges, otherwise be ready for action: High Court

जजों के लिए अदालतों और आवास की व्यवस्था करें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें: हाईकोर्ट

Thu, 29 May 2025 10:57 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 29 May 2025 10:57 PM IST
विज्ञापन
Make arrangements for courts and accommodation for judges, otherwise be ready for action: High Court
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

चंडीगढ़। जजों के लिए अदालतों व आवास की कमी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को इस कमी को दूर करने, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है।
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि हर जिले में जजों के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण नहीं किया जा सकता। वहीं, पंजाब सरकार ने बताया कि जहां पर जजों के लिए अदालतें मौजूद नहीं हैं वहां फिलहाल अस्थायी कोर्ट की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि मालेरकोटला के जिला जज के आवास व अदालत की क्या व्यवस्था की गई है। पंजाब सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने सेशन जज के लिए अभी कहा ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि क्या उनके आवास व अदालत के लिए कोई प्राइवेट बिल्डिंग उपलब्ध है, पंजाब ने न में जवाब दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में जज किराए पर रह रहे हैं, जब तक उनके लिए स्थायी सरकारी मकान का इंतजाम नहीं होता तब तक अस्थायी इंतजाम कीजिए। जहां अदालतें नहीं हैं वहां जजों के लिए अस्थायी अदालतें बनाने का आदेश दिया गया था, ढाई महीने में भी कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं किया तो सख्त कार्रवाई होगी।
पंजाब सरकार ने बताया कि मोहाली में 45 फ्लैट हाईकोर्ट को दिए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने बताया कि जजोंं का तबादला होने पर आवास अलॉटमेंट तक रहने के लिए ट्रांजिट व्यवस्था करने की दिशा में काम किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जैसे पंजाब ने व्यवस्था की है हरियाणा को करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने कहा कि सभी जिलों में जजों के लिए गेस्ट हाउस बनाना संभव नहीं है। गुरुग्राम में गेस्ट हाउस का निर्माण शुरू किया गया, सोनीपत सहित फरीदाबाद और पंचकूला में भी निर्माण होगा।

बॉक्स
जिला और उपमंडल अदालतों में वीसी की सुविधा पर जवाब तलब
सभी जिला अदालतों और उपमंडल अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट के ओएसडी लिटिगेशन ने बताया कि अदालतों में वीसी के लिए जरूरी सभी उपकरण मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं हैं। यदि यह मौजूद हो तो वीसी की सुविधा शुरू की जा सकती है। हाईकोर्ट ने अब इसको लेकर हाईकोर्ट को प्रशासनिक पक्ष पर तथा सरकारों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed