फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Magistrate has the right to decide whether the complaint is an FIR or to hear it as a civil matter

शिकायत पर एफआईआर हो या इसे सिविल मामले की तरह सुने, तय करने का मजिस्ट्रेट को अधिकार

Tue, 22 Mar 2022 01:36 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 22 Mar 2022 01:36 AM IST
विज्ञापन
Magistrate has the right to decide whether the complaint is an FIR or to hear it as a civil matter
चंडीगढ़। भूमि को बेचने में हुए फर्जीवाड़े की शिकायत को एफआईआर के लिए न भेजने के फरीदाबाद मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट का अधिकार है कि वह तय करे कि मामले को एफआईआर के लिए भेजना है या सिविल मामले के तौर पर सुनवाई की जाए।
विज्ञापन

याचिका दाखिल करते हुए फरीदाबाद निवासी दीपक गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके पास 4 कनाल 6 मरला भूमि मौजूद थी। 2014 में उसने मूल चंद के माध्यम से 1 कनाल जमीन बेच दी थी। कुछ समय बाद याची को पता चला कि किसी ने उस एक कनाल जमीन के साथ-साथ याची की 3 कनाल 6 मरला जमीन भी बेच दी। याची ने सीएम विंडो पर शिकायत दी और शिकायत पुलिस को भेज दी गई। पुलिस ने जांच पूरी कर एफआईआर की सिफारिश के साथ रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दी।
विज्ञापन

याची ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने एफआईआर से इनकार करते हुए याची को बयान दर्ज करवाने का आदेश दे दिया। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया जाए और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह तय करे कि किस मामले को एफआईआर के लिए भेजना है और किस मामले की सिविल मामले के तौर पर सुनवाई करनी है। हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed