{"_id":"60ff124e8ebc3e5815592e50","slug":"lockdown-universities-government-departments-other-institutions-will-be-able-to-conduct-recruitment-examinations-restaurants-in-malls-will-open-from-10-am-to-11-pm-and-stand-alone-restaurants-will-open-from-8-am-to-11-pm-pkl-office-news-pkl4214540188","type":"story","status":"publish","title_hn":"लॉकडाउन : विश्वविद्यालय, सरकारी विभाग, अन्य संस्थाएं आयोजित कर सकेंगे भर्ती परीक्षाएं, मॉल में रेस्टोरेंट सुबह 10 से रात 11 बजे तक तथा स्टैंड अलॉन रस्टोरेंट सुबह 8 से रात 11 बजे तक खुलेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लॉकडाउन : विश्वविद्यालय, सरकारी विभाग, अन्य संस्थाएं आयोजित कर सकेंगे भर्ती परीक्षाएं, मॉल में रेस्टोरेंट सुबह 10 से रात 11 बजे तक तथा स्टैंड अलॉन रस्टोरेंट सुबह 8 से रात 11 बजे तक खुलेंगे
विज्ञापन
पंचकूला। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन दो अगस्त सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी। 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट सामाजिक दूरी और नियमित सैनिटाइजेशन का पालन कर खोले जा सकेंगे। मॉल में रेस्टोरेंट सुबह 10 से रात 11 बजे तक और स्टैंड अलॉन रेस्टोरेंट सुबह 8 से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि यह होटल के रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होंगे। होटल, रेस्टोरेंटस और फास्ट फूड की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात 11 बजे तक होगी।
विश्वविद्यालयों, संस्थान, सरकारी विभाग और अन्य भर्ती एजेंसी को जिले में प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने की अनुमति होगी। उपायुक्त ने आदेश के तहत सभी दुकानें सुबह 9 से शाम 8 बजे तथा मॉल्स सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे। होटल और मॉल के बार सुबह 10 से रात 11 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड की पालना सुनिश्चित कर खोले जा सकेंगे। जिम सुबह 6 से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करने के साथ खोलने की अनुमति होगी।
खुले स्थानों पर 200 लोग हो सकेंगे एकत्रित
क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। शादियों, अंतिम संस्कार में सौ व्यक्तियों तक एकत्रित होने की अनुमति होगी। हालांकि शादियां घर एवं न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकेंगी। खुले स्थानों पर 200 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी। इसके लिए कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा।
विज्ञापन
कोविड उचित व्यवहार अपनाने के बाद सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्वीमिंग पुल को केवल खेलकूद एवं तैराकी के अभ्यास एवं प्रतियोगिता के लिए खोला जा सकेगा। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कर नियमित रूप से पालन करना होगा तथा कोविड उचित व्यवहार अपनाना होगा। सिनेमा हॉल (मॉल्स में स्थित एवं स्टैंड अलॉन) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
ओपन ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेंगे
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सैनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कारपोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।
इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) पंचकूला और कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी घटना कमांडर इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
विज्ञापन
विश्वविद्यालयों, संस्थान, सरकारी विभाग और अन्य भर्ती एजेंसी को जिले में प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने की अनुमति होगी। उपायुक्त ने आदेश के तहत सभी दुकानें सुबह 9 से शाम 8 बजे तथा मॉल्स सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे। होटल और मॉल के बार सुबह 10 से रात 11 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड की पालना सुनिश्चित कर खोले जा सकेंगे। जिम सुबह 6 से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करने के साथ खोलने की अनुमति होगी।
विज्ञापन
खुले स्थानों पर 200 लोग हो सकेंगे एकत्रित
क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। शादियों, अंतिम संस्कार में सौ व्यक्तियों तक एकत्रित होने की अनुमति होगी। हालांकि शादियां घर एवं न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकेंगी। खुले स्थानों पर 200 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी। इसके लिए कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा।
विज्ञापन
कोविड उचित व्यवहार अपनाने के बाद सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्वीमिंग पुल को केवल खेलकूद एवं तैराकी के अभ्यास एवं प्रतियोगिता के लिए खोला जा सकेगा। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कर नियमित रूप से पालन करना होगा तथा कोविड उचित व्यवहार अपनाना होगा। सिनेमा हॉल (मॉल्स में स्थित एवं स्टैंड अलॉन) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
ओपन ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेंगे
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सैनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कारपोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।
इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) पंचकूला और कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी घटना कमांडर इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे।