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हरियाणा में चीनी पटाखे रखना और बेचना दंडनीय घोषित, पकड़े जाने पर मिलेगी सजा
Tue, 03 Nov 2020 02:16 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, पंचकूला
अमर उजाला नेटवर्क, पंचकूला
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2020 02:16 PM IST
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दीवाली 2020: चीनी पटाखे
- फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा में इस दिवाली यदि आयातित पटाखों का स्टॉक किया या उनकी बिक्री की तो विक्रेताओं की खैर नहीं है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयातित पटाखों को रखने और उनकी बिक्री करने को अवैध एवं दंडनीय घोषित किया है।
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हरियाणा में चीनी पटाखों का बड़ा कारोबार है। दिवाली, गुरुपर्व, वैवाहिक समारोहों समेत अन्य विशेष अवसरों पर पटाखों की काफी बिक्री होती है। कुछ वर्षों में पटाखों के बाजार में चीन की बड़ी धाक जम चुकी थी।
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पटाखों के थोक विक्रेता विभिन्न विशेष अवसरों पर चीनी पटाखों का बड़ा कारोबार करते थे। इस बार सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री व भंडारण पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है। सरकारी ने सभी जिला उपायुक्तों को इस संबंध में सतर्क रहने और आयातित पटाखों की बिक्री एवं वितरण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसके अतिरिक्त, उन्हें सभी प्रतिष्ठानों के व्यापक निरीक्षण और निवारक कार्रवाई के माध्यम से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि आयातित पटाखों का भंडारण न हो।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी प्रपत्र के अनुसार पटाखे भारतीय ट्रेड क्लासिफिकेशन (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) के तहत आते हैं और उनका आयात प्रतिबंधित है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस या प्राधिकार प्राप्त किए बिना पटाखों का आयात नहीं किया जा सकता है और हाल ही के वर्षों के दौरान महानिदेशालय द्वारा पटाखों के आयात के लिए कोई लाइसेंस व प्राधिकार जारी नहीं किया गया है।
पटाखों की बिक्री करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है जो पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। राज्य में सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आयातित पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं और लोगों को ऐसे पटाखों का उपयोग न करने बारे में सचेत करें।
इस तरह के पटाखों को रखने या बिक्री करने के मामलों बारे तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाए ताकि ऐसे करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।