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पंजाब में निजी स्कूलों की फीस मामले में जस्टिस अग्निहोत्री सुनवाई से अलग हुए

Thu, 16 Jul 2020 02:00 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2020 02:00 AM IST
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Justice Agnihotri quits hearing in private school fees case in Punjab
चंडीगढ़। पंजाब के निजी स्कूलों को ट्यूशन और एडमिशन फीस वसूली के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के 30 जून के फैसले के खिलाफ अभिभावकों द्वारा डबल बेंच में जो अपील दायर की गई थी, उस पर एक बार फिर सुनवाई स्थगित हो गई है।
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बुधवार को जस्टिस जसवंत सिंह एवं जस्टिस गिरीश अग्निहोत्री की खंडपीठ के समक्ष सभी अपीलों पर सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस गिरीश अग्निहोत्री ने इन सभी अपीलों पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि इन अपीलों में एक पक्ष के वह पहले वकील रह चुके हैं । ऐसे में वह इस पर सुनवाई नहीं कर सकते । इस पर जस्टिस जसवंत सिंह ने सभी अपीलों पर शुक्रवार तक सुनवाई स्थगित कर दी है। अब चीफ जस्टिस खंडपीठ में किसी अन्य जज को शामिल करेंगे।
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सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अभिभावकों सहित अब पंजाब सरकार भी अपील दायर कर चुकी है। अभिभावकों की ओर से कहा है कि सिंगल बेंच ने 30 जून को जो फैसला सुनाया है, वह एकतरफा है। इस फैसले से सिर्फ निजी स्कूलों को ही राहत मिली है, लेकिन अभिभावकों का कोई भी राहत नहीं दी गई है। जबकि लॉकडाउन से बड़ी संख्या में अभिभावकों की आय प्रभावित हुई है। कई अभिभावकों का नौकरियां जा चुकी हैं या वेतन में कटौती हुई है और व्यवसाय में नुकसान हुआ है। अभिभावकों को भी राहत दी जानी चाहिए थी। सिंगल बेंच के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए।
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