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महज 90 हजार के लिए मां अपनी ही बेटी की हत्या कर देगी, यह मानना हमारे लिए संभव नहीं: हाईकोर्ट
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 साल की मासूम भारती की हत्या के मामले में उसकी मां पिंकी को नियमित जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने पुलिस की कहानी पर संदेह जताते हुए कहा कि हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि एक मां महज 90 हजार रुपये के लिए अपनी ही बेटी की हत्या कर देगी।
याचिका दाखिल करते हुए पिंकी ने बताया कि उसकी 9 साल की बेटी की हत्या के आरोप में लुधियाना पुलिस ने 21 जून 2021 को एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और याची व उसके पति (बच्ची के सौतेले पिता) को आरोपी बना दिया। पुलिस के अनुसार याची व उसके पति ने बीमा राशि के 90 हजार रुपये हड़पने के लिए ऐसा किया। साथ ही यह भी कि याची का पति भारती को पसंद नहीं करता था और ऐसे में दोनों ने मिल कर बेटी को मार दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों के अनुसार भारती की हत्या दम घुटन से हुई है और ऐसा करने के लिए चुन्नी का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में एफएसएल की रिपोर्ट पुलिस की कहानी में सहायक साबित नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो याची को सीधे तौर पर अपराध से जोड़ता हो। याची करीब सवा दो साल से सलाखों के पीछे है और ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ ही जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर करते हुए इसका निपटारा कर दिया।
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याचिका दाखिल करते हुए पिंकी ने बताया कि उसकी 9 साल की बेटी की हत्या के आरोप में लुधियाना पुलिस ने 21 जून 2021 को एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और याची व उसके पति (बच्ची के सौतेले पिता) को आरोपी बना दिया। पुलिस के अनुसार याची व उसके पति ने बीमा राशि के 90 हजार रुपये हड़पने के लिए ऐसा किया। साथ ही यह भी कि याची का पति भारती को पसंद नहीं करता था और ऐसे में दोनों ने मिल कर बेटी को मार दिया।
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हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों के अनुसार भारती की हत्या दम घुटन से हुई है और ऐसा करने के लिए चुन्नी का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में एफएसएल की रिपोर्ट पुलिस की कहानी में सहायक साबित नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो याची को सीधे तौर पर अपराध से जोड़ता हो। याची करीब सवा दो साल से सलाखों के पीछे है और ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ ही जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर करते हुए इसका निपटारा कर दिया।
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