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पिंजौर के गांवों में गिराए अवैध निर्माण, होटल, क्लब सील
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पिंजौर। जिला नगर योजनाकार पंचकूला ने नियंत्रित क्षेत्र एक्ट एवं अर्बन एरिया एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण गिराए। इस दौरान बुर्ज कोटियां में एक होटल, क्लब को सील किया। वहीं, गांव भोगपुर, बुर्ज कोटियां व मीरपुर बक्शीवाला में अवैध निर्माण को गिराने का अभियान चलाया।
अभियान की शुरुआत गांव भोगपुर खसरा न0- 120/33 में लगभग 1 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में लगभग 10 डीपीसी व 3 टेंपरेरी शेड (अस्थायी निर्माण) को ध्वस्त कर की गई। इसके गांव मीरपुर बक्शीवाला में दो दुकानें व बुर्ज कोटियां में एक होटल/क्लब को सील किया। इस मौके पर जिला नगर योजनाकार, पंचकूला प्रियम भारद्वाज सहित पूनम नायब तहसीलदार कालका बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहीं। इसके अतिरक्त अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा।
नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण करने से पहले अनुमति लेनी जरूरी
जिला नगर योजनाकार पंचकूला प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य अवैध है और अगर यहां कोई निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन अधिनियम-1975 के तहत अर्बन एरिया में उपरोक्त अधिनियम की धारा-3 के अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी डीलर निदेशक, नगर व ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से बिना लाइसेंस लिए यदि किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करता है तो वह गैर-कानूनी है। नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले अनुमति लेनी अनिवार्य है। भू-मालिकों, प्रॉपर्टी डीलरों व अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 के तहत विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इसमें तीन साल कारावास व जुर्माने का प्रावधान है।
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अभियान की शुरुआत गांव भोगपुर खसरा न0- 120/33 में लगभग 1 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में लगभग 10 डीपीसी व 3 टेंपरेरी शेड (अस्थायी निर्माण) को ध्वस्त कर की गई। इसके गांव मीरपुर बक्शीवाला में दो दुकानें व बुर्ज कोटियां में एक होटल/क्लब को सील किया। इस मौके पर जिला नगर योजनाकार, पंचकूला प्रियम भारद्वाज सहित पूनम नायब तहसीलदार कालका बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहीं। इसके अतिरक्त अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा।
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नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण करने से पहले अनुमति लेनी जरूरी
जिला नगर योजनाकार पंचकूला प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य अवैध है और अगर यहां कोई निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन अधिनियम-1975 के तहत अर्बन एरिया में उपरोक्त अधिनियम की धारा-3 के अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी डीलर निदेशक, नगर व ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से बिना लाइसेंस लिए यदि किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करता है तो वह गैर-कानूनी है। नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले अनुमति लेनी अनिवार्य है। भू-मालिकों, प्रॉपर्टी डीलरों व अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 के तहत विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इसमें तीन साल कारावास व जुर्माने का प्रावधान है।
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