फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   If judges can live on rent, why can't Punjab officers: High Court

जज किराए पर रह सकते हैं तो पंजाब के अफसर क्यों नहीं : हाईकोर्ट

Sat, 06 Dec 2025 01:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 06 Dec 2025 01:55 AM IST
विज्ञापन
If judges can live on rent, why can't Punjab officers: High Court
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कई जिलों में न्यायिक अधिकारियों के लिए स्थायी आवास व अदालतें उपलब्ध न होने पर कड़ी फटकार लगाई है। पंजाब सरकार ने कहा कि जजों के लिए फिलहाल किराए के आवास की व्यवस्था की जा रही है।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने कहा कि जजों के लिए स्थायी आवास चाहिए, जज यदि किराए पर रह सकते हैं तो आपके अफसर क्यों नहीं रह सकते। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें मालेरकोटला के डीसी व एसएसपी के आवास को खाली करने के आदेश में संशोधन की मांग की थी।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान शुक्रवार को पंजाब की ओर से अदालत को बताया कि मालेरकोटला में दो नए कोर्टरूम बन चुके हैं और फैमिली कोर्ट का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक आवास के नए नक्शे बिल्डिंग कमेटी को भेज दिए गए हैं और मंजूरी का इंतजार है। साथ ही पीडब्ल्यूडी की तकनीकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि डीसी गेस्ट हाउस और एसएसपी आवास अदालत कक्षों में बदलने के लिए सुरक्षित नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पंजाब सरकार ने डीसी और एसएसपी आवास खाली कराने में दिक्कतें बताते हुए कहा कि वहां पुलिस कंट्रोल रूम और कार्यालय चल रहे हैं, जिन्हें हटाना आसान नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि जजों के आवास के लिए ठंडी सड़क पर निर्माण का निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि तब तक जज कहां रहेंगे, इस पर पंजाब ने कहा कि उनके लिए किराए के आवास की व्यवस्था की गई है।

हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपने अफसरों से मकान खाली करवाएं और उन्हें किराए पर भेज दें, जज किराए पर रह सकते हैं तो आपके अफसर क्यों नहीं। कोर्ट ने कहा कि जिला बनाने से पहले पूरी तैयारी की जानी चाहिए थी। यदि पंजाब ने पहले तैयारी की होती तो आज यह परिस्थिति देखनी नहीं पड़ती। डीसी व एसएसपी के आवास खाली करवाने के लिए आगामी चुनाव का हवाला देते हुए पंजाब सरकार ने समय देने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed