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एचएसवीपी का नोटिस : सात दिन में अतिक्रमण नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई
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पंचकूला। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कामर्शियल, धार्मिक, संस्थागत और आवासीय आवंटियों द्वारा अनाधिकृत/अवैध निर्माण को हटाने के लिए सात दिन का समय दिया है। सात दिन में जो आवंटी अतिक्रमण नहीं हटाएंगे बाद में उसको हटाने और उस पर होने वाला खर्चा भी वसूल किया जाएगा।
प्राधिकरण के संपदा अधिकारी द्वारा अंडर सेक्शन-55 के तहत सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि शोरुमों, बूथों सहित अन्य जगहों पर किए अवैध निर्माण या अतिक्रमण को हटाना होगा। जो लोग अतिक्रमण या अवैध निर्माण खुद नहीं हटाएंगे, उन पर एचएसवीपी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के संपदा अधिकारी अनिल दून ने बताया कि इस सार्वजनिक सूचना के जरिए पंचकूला के सभी शोरूम मालिकों को निर्देश दिया जा रहा है कि किसी भी शोरूम की बेसमेंट या टेरेस पर कोई भी अवैध तौर पर कोई रेस्टोरेंट बनाया गया है तो उसे हटा लें।
नोटिस के बाद टेरेस और बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाने वालों को अपना कारोबार समेटना पड़ सकता है, क्योंकि शोरुमों के टेरेस और बेसमेंट में खुले रेस्टोरेंट में कोई वेंटिलेशन नहीं है। शोरूमों की छतों पर अवैध निर्माण करने के खिलाफ दमकल विभाग की तरफ से सेक्टर-5, सेक्टर 9 और सेक्टर 8 सहित अन्य सेक्टरों में शोरूमों में अवैध निर्माण किए हैं।
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सेक्टर-3, 5, 8, 9, 10 में चल रहे ऐसे रेस्टोरेंट पूरी तरह आफत बन चुके हैं। 25 से 30 हजार रुपये किराए पर लेकर उनमें रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। इसी तरह बेसमेंट में जिसमें काम नहीं चलते वहां पर भी रेस्टोरेंट बार खोले हैं। जबकि नियमानुसार बेसमेंट में सिलेंडर इत्यादि रखना गलत है, लेकिन लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाकर रेस्टोरेंट बार मालिक युवाओं को शराब और खाना भी परोस रहे हैं। छतों पर लगातार अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है और यदि कोई आगजनी की घटना हुई, तो दमकल विभाग को शोरूम में घुसने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा।
प्राधिकरण के नियम शोरूम की छतों पर निर्माण नहीं किया जा सकता और बेसमेंट में सिलेंडर इत्यादि का प्रयोग नहीं हो सकता। कुछ रेस्टोरेंट प्रबंधकों ने सस्ती दरों पर जगह लेकर छतों एवं बेसमेंट में काम शुरू कर दिया। दमकल विभाग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भी चिट्ठी लिख चुका है कि इन कंस्ट्रक्शंस को तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए।
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प्राधिकरण के संपदा अधिकारी द्वारा अंडर सेक्शन-55 के तहत सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि शोरुमों, बूथों सहित अन्य जगहों पर किए अवैध निर्माण या अतिक्रमण को हटाना होगा। जो लोग अतिक्रमण या अवैध निर्माण खुद नहीं हटाएंगे, उन पर एचएसवीपी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के संपदा अधिकारी अनिल दून ने बताया कि इस सार्वजनिक सूचना के जरिए पंचकूला के सभी शोरूम मालिकों को निर्देश दिया जा रहा है कि किसी भी शोरूम की बेसमेंट या टेरेस पर कोई भी अवैध तौर पर कोई रेस्टोरेंट बनाया गया है तो उसे हटा लें।
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नोटिस के बाद टेरेस और बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाने वालों को अपना कारोबार समेटना पड़ सकता है, क्योंकि शोरुमों के टेरेस और बेसमेंट में खुले रेस्टोरेंट में कोई वेंटिलेशन नहीं है। शोरूमों की छतों पर अवैध निर्माण करने के खिलाफ दमकल विभाग की तरफ से सेक्टर-5, सेक्टर 9 और सेक्टर 8 सहित अन्य सेक्टरों में शोरूमों में अवैध निर्माण किए हैं।
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सेक्टर-3, 5, 8, 9, 10 में चल रहे ऐसे रेस्टोरेंट पूरी तरह आफत बन चुके हैं। 25 से 30 हजार रुपये किराए पर लेकर उनमें रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। इसी तरह बेसमेंट में जिसमें काम नहीं चलते वहां पर भी रेस्टोरेंट बार खोले हैं। जबकि नियमानुसार बेसमेंट में सिलेंडर इत्यादि रखना गलत है, लेकिन लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाकर रेस्टोरेंट बार मालिक युवाओं को शराब और खाना भी परोस रहे हैं। छतों पर लगातार अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है और यदि कोई आगजनी की घटना हुई, तो दमकल विभाग को शोरूम में घुसने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा।
प्राधिकरण के नियम शोरूम की छतों पर निर्माण नहीं किया जा सकता और बेसमेंट में सिलेंडर इत्यादि का प्रयोग नहीं हो सकता। कुछ रेस्टोरेंट प्रबंधकों ने सस्ती दरों पर जगह लेकर छतों एवं बेसमेंट में काम शुरू कर दिया। दमकल विभाग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भी चिट्ठी लिख चुका है कि इन कंस्ट्रक्शंस को तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए।