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हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा का वेतन शेष पांच सदस्यों में सबसे कम
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चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी ) में 13 माह पूर्व चेयरमैन के तौर पर नियुक्त भूतपूर्व आईएफएस आलोक वर्मा को प्रतिमाह 1 लाख 44 हजार 384 रुपये कुल वेतन-भत्ते के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसमें उनका मूल वेतन 1 लाख 12 हजार 800 रुपये जबकि महंगाई भत्ता (डीए) 31 हजार 584 रुपये है। यह धन राशि आयोग के शेष पांचों सदस्यों में सबसे कम है।
एचपीएससी चेयरमैन का वेतन वैसे तो नियमों के अनुसार प्रदेश के मुख्य सचिव के बराबर प्रतिमाह 2 लाख 25 हजार रुपये होता है, परंतु वर्मा को उनकी पिछली सेवा से मिल रही पेंशन अर्थात 1 लाख 12 हजार 200 रुपये उनके आयोग के चेयरमैन के मूल वेतन से कट जाते हैं।
इसी मंगलवार 30 नवंबर को आयोग द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार को इस संबंध में 10 अगस्त 2021 को दायर एक आरटीआई याचिका के जवाब में यह सूचना प्रदान की गई है। हालांकि पहले सितंबर माह में आयोग ने चेयरमैन और सदस्यों को मिलने वाले वेतन की जानकारी नहीं दी थी जिसके बाद अक्तूबर में हेमंत ने आयोग के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के समक्ष आरटीआई कानून के अंतर्गत प्रथम अपील दायर की, जिस पर 9 नवंबर 2021 को सुनवाई हुई। हेमंत ने बताया की आयोग द्वारा प्रदान सूचना अनुसार आयोग में सबसे अधिक वेतन अगस्त, 2016 में सदस्य के तौर पर नियुक्त अंबाला कैंट की नीता खेड़ा का है, जिन्हें प्रतिमाह 3 लाख 4 हजार 272 रुपये मिलते हैं, जिसमें उनका मूल वेतन 2 लाख 11 हजार 300 रुपये जबकि महंगाई भत्ता 59 हजार 164 रुपये है और 33 हजार 808 रुपये हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) है। नीता के साथ ही नियुक्त जींद के जयभगवान गोयल का मासिक वेतन 2 लाख 70 हजार 464 रुपये मिलते हैं। मई, 2017 में आयोग के सदस्य नियुक्त सुरेंद्र सिंह को प्रतिमाह 2 लाख 9 हजार 24 रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार दिसंबर, 2017 में सदस्य नियुक्त डॉ. पवन कुमार को 1 लाख 58 हजार 573 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसी वर्ष जुलाई, 2021 में आयोग के पांचवें सदस्य के तौर पर नियुक्त आनंद कुमार को प्रतिमाह 1 लाख 71 हजार 72 रुपये मिलते हैैं।
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एचपीएससी चेयरमैन का वेतन वैसे तो नियमों के अनुसार प्रदेश के मुख्य सचिव के बराबर प्रतिमाह 2 लाख 25 हजार रुपये होता है, परंतु वर्मा को उनकी पिछली सेवा से मिल रही पेंशन अर्थात 1 लाख 12 हजार 200 रुपये उनके आयोग के चेयरमैन के मूल वेतन से कट जाते हैं।
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इसी मंगलवार 30 नवंबर को आयोग द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार को इस संबंध में 10 अगस्त 2021 को दायर एक आरटीआई याचिका के जवाब में यह सूचना प्रदान की गई है। हालांकि पहले सितंबर माह में आयोग ने चेयरमैन और सदस्यों को मिलने वाले वेतन की जानकारी नहीं दी थी जिसके बाद अक्तूबर में हेमंत ने आयोग के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के समक्ष आरटीआई कानून के अंतर्गत प्रथम अपील दायर की, जिस पर 9 नवंबर 2021 को सुनवाई हुई। हेमंत ने बताया की आयोग द्वारा प्रदान सूचना अनुसार आयोग में सबसे अधिक वेतन अगस्त, 2016 में सदस्य के तौर पर नियुक्त अंबाला कैंट की नीता खेड़ा का है, जिन्हें प्रतिमाह 3 लाख 4 हजार 272 रुपये मिलते हैं, जिसमें उनका मूल वेतन 2 लाख 11 हजार 300 रुपये जबकि महंगाई भत्ता 59 हजार 164 रुपये है और 33 हजार 808 रुपये हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) है। नीता के साथ ही नियुक्त जींद के जयभगवान गोयल का मासिक वेतन 2 लाख 70 हजार 464 रुपये मिलते हैं। मई, 2017 में आयोग के सदस्य नियुक्त सुरेंद्र सिंह को प्रतिमाह 2 लाख 9 हजार 24 रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार दिसंबर, 2017 में सदस्य नियुक्त डॉ. पवन कुमार को 1 लाख 58 हजार 573 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसी वर्ष जुलाई, 2021 में आयोग के पांचवें सदस्य के तौर पर नियुक्त आनंद कुमार को प्रतिमाह 1 लाख 71 हजार 72 रुपये मिलते हैैं।
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