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Panchkula News: फ्लैट आवंटन में लापरवाही पर हाउसिंग बोर्ड को 7.84 लाख लौटाने के आदेश

Fri, 19 Dec 2025 02:27 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Dec 2025 02:27 AM IST
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Housing Board ordered to refund Rs 7.84 lakh for negligence in allotment of flats
पीड़ित को मूलधन से अधिक मिलेगा ब्याज, रेरा ने सोनीपत की प्रस्तावित बहुमंजिला फ्लैट परियोजना में मानी चूक
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। फ्लैट आवंटन में गंभीर लापरवाही सामने आने पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने पंचकूला स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय को कड़ी फटकार लगाई है। रेरा ने बारही, सोनीपत की प्रस्तावित बहुमंजिला फ्लैट परियोजना में चूक मानते हुए हाउसिंग बोर्ड को शिकायतकर्ता बिजेंद्र सिंह को कुल 7 लाख 84 हजार 977 रुपये वापस करने के निर्देश दिए हैं। इसमें 3 लाख 58 हजार रुपये मूल जमा राशि और 4 लाख 26 हजार 977 रुपये ब्याज शामिल है। रेरा ने स्पष्ट किया कि ब्याज की बड़ी राशि बोर्ड की लगातार लापरवाही का नतीजा है।
रेरा के अनुसार बिजेंद्र सिंह ने वर्ष 2014 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए शुरू की गई आवास योजना के तहत टाइप-1 फ्लैट के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 25 अप्रैल 2014 को 1 लाख 43 हजार रुपये और 30 अप्रैल 2015 को 2 लाख 15 हजार रुपये हाउसिंग बोर्ड में जमा कराए। इस तरह कुल 3.58 लाख रुपये का भुगतान किया गया। आवेदन प्रक्रिया, भुगतान और पत्राचार पंचकूला स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के माध्यम से हुआ, लेकिन इसके बावजूद न तो परियोजना का निर्माण शुरू हुआ और न ही कभी फ्लैट का कब्जा प्रस्तावित किया गया।
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मुख्य प्रशासक को लिखा था पत्र
कई वर्षों तक इंतजार के बाद शिकायतकर्ता ने 2019 में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के मुख्य प्रशासक, पंचकूला को पत्र लिखकर राशि वापस करने की मांग की। इसके बाद 2022 और 2023 में भी रिफंड और मुआवजे को लेकर लिखित अनुरोध किए गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार बिजेंद्र सिंह ने मजबूर होकर रेरा का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद प्राधिकरण ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हाउसिंग बोर्ड को पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश जारी किए।
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