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Panchkula News: होंडा कंपनी पर दस हजार हर्जाना, एक्टिवा का इंजन बदलने का आदेश

Mon, 27 May 2024 12:09 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 27 May 2024 12:09 AM IST
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Honda company fined Rs 10,000 as compensation, order to replace Activa engine
पंचकूला। होंडा एक्टिवा में खराबी आने पर उसे ठीक न करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने होंडा कंपनी को ग्राहक की एक्टिवा का इंजन बदलने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये और अदालती खर्चे के तौर पर पांच हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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गांव रामगढ़ के रहने वाले संजीव कुमार ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि उसने गांव रामगढ़ स्थित होंडा हरमिलाप ऑटोमोबाइल से 29 जून 2017 को 125 सीसी की 4जी एक्टिवा खरीदी थी। 27 जुलाई 2017 और 26 सितंबर 2017 को उसने होंडा कंपनी के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से एक्टिवा की सर्विस करवाई थी। 24 अक्तुबर 2017 को सुबह साढ़े नौ बजे वह ऑफिस के लिए जा रहा था। एक्टिवा चलाते वक्त एक्टिवा से आवाज आने लगी। इसके साथ एक्टिवा चलते-चलते रास्ते में अचानक बंद हो गई। उसी दिन उसने एक्टिवा रामगढ़ स्थित होंडा हरमिलाप ऑटोमोबाइल को दे दी।
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शिकायतकर्ता ने इसके बाद एक्टिवा बदलवाने के लिए 28 अक्तुबर 2017 को होंडा कंपनी के कस्टमर केयर से बात कर एक्टिवा खराबी की शिकायत दी थी। कंपनी ने उसकी शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि एक्टिवा रिप्लेस नहीं की जाएगी। इसे ठीक कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने इसके बाद होंडा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में होंडा हरमिलाप ऑटोमोबाइल रामगढ़, होंडा इंडिया जोनल ऑफिस होंडा बाइक्स चंडीगढ़ और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पार्टी बनाया था।
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आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानते हुए उक्त तीनों पर हर्जाना लगाया और इंजन बदलने का आदेश दिया। आयोग में कंपनी की ओर से दायर किए जवाब में होंडा कंपनी की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता ने समय के साथ एक्टिवा की सर्विस नहीं करवाई। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने एक्टिवा की मरम्मत करने की अनुमति नहीं दी और वह एक्टिवा बदलवाने के लिए अड़े रहे।
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