फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   High Court to hear the post-mortem of gangster Bhullar's body again: Supreme Court

गैंगस्टर भुल्लर के पोस्टमार्टम पर दोबारा होगी सुनवाई, सुप्रीम निर्देश

Fri, 18 Jun 2021 09:54 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 18 Jun 2021 09:54 PM IST
विज्ञापन
High Court to hear the post-mortem of gangster Bhullar's body again: Supreme Court
चंडीगढ़। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग संबंधी याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा। भुल्लर के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह निर्देश हाईकोर्ट को दिए। साथ ही पंजाब सरकार को भुल्लर के शव को संरक्षित करने की जिम्मेदारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब सोमवार को मामले की सुनवाई की जाएगी।
विज्ञापन

गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के कोलकाता में 9 जून को हुए एनकाउंटर के बाद उसके शव का दोबारा एम्स या पीजीआई सहित किसी अन्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने की मांग को खारिज किए जाने के हाईकोर्ट के वीरवार के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस मामले की सोमवार को दोबारा सुनवाई किए जाने के हाईकोर्ट को आदेश दिए हैं। जयपाल भुल्लर के पिता की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जयपाल के शव को संरक्षित किए जाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार को दी है। इन्हीं आदेशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपील का निपटारा कर दिया है।
विज्ञापन

जयपाल भुल्लर के पिता की याचिका को हाईकोर्ट ने वीरवार को खारिज करते हुए कहा था कि यह एनकाउंटर कोलकाता में हुआ था। ऐसे में यह मामला पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह मांग वहीं की जानी चाहिए थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इसी फैसले को पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका पर सोमवार को दोबारा सुनवाई किए जाने के हाईकोर्ट को आदेश दे दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बता दें कि जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटे को एनकाउंटर से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। इसलिए बेटे के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed