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गैंगस्टर भुल्लर के पोस्टमार्टम पर दोबारा होगी सुनवाई, सुप्रीम निर्देश
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चंडीगढ़। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग संबंधी याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा। भुल्लर के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह निर्देश हाईकोर्ट को दिए। साथ ही पंजाब सरकार को भुल्लर के शव को संरक्षित करने की जिम्मेदारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब सोमवार को मामले की सुनवाई की जाएगी।
गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के कोलकाता में 9 जून को हुए एनकाउंटर के बाद उसके शव का दोबारा एम्स या पीजीआई सहित किसी अन्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने की मांग को खारिज किए जाने के हाईकोर्ट के वीरवार के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस मामले की सोमवार को दोबारा सुनवाई किए जाने के हाईकोर्ट को आदेश दिए हैं। जयपाल भुल्लर के पिता की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जयपाल के शव को संरक्षित किए जाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार को दी है। इन्हीं आदेशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपील का निपटारा कर दिया है।
जयपाल भुल्लर के पिता की याचिका को हाईकोर्ट ने वीरवार को खारिज करते हुए कहा था कि यह एनकाउंटर कोलकाता में हुआ था। ऐसे में यह मामला पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह मांग वहीं की जानी चाहिए थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इसी फैसले को पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका पर सोमवार को दोबारा सुनवाई किए जाने के हाईकोर्ट को आदेश दे दिए हैं।
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बता दें कि जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटे को एनकाउंटर से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। इसलिए बेटे के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए।
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गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के कोलकाता में 9 जून को हुए एनकाउंटर के बाद उसके शव का दोबारा एम्स या पीजीआई सहित किसी अन्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने की मांग को खारिज किए जाने के हाईकोर्ट के वीरवार के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस मामले की सोमवार को दोबारा सुनवाई किए जाने के हाईकोर्ट को आदेश दिए हैं। जयपाल भुल्लर के पिता की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जयपाल के शव को संरक्षित किए जाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार को दी है। इन्हीं आदेशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपील का निपटारा कर दिया है।
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जयपाल भुल्लर के पिता की याचिका को हाईकोर्ट ने वीरवार को खारिज करते हुए कहा था कि यह एनकाउंटर कोलकाता में हुआ था। ऐसे में यह मामला पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह मांग वहीं की जानी चाहिए थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इसी फैसले को पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका पर सोमवार को दोबारा सुनवाई किए जाने के हाईकोर्ट को आदेश दे दिए हैं।
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बता दें कि जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटे को एनकाउंटर से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। इसलिए बेटे के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए।