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Panchkula News: सामान्य तबादलों के दो माह बाद 155 किलोमीटर दूर तबादला, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Sun, 13 Sep 2026 12:09 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:09 AM IST
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High Court stays transfer to a location 155 km away, ordered two months after routine transfers.
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सामान्य तबादला प्रक्रिया समाप्त होने के दो माह बाद किए गए तबादले पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कृषि विस्तार अधिकारी कुलदीप सिंह के तबादला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया माना कि आदेश पंजाब सरकार की निर्धारित तबादला नीति के अनुरूप नहीं है।
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कुलदीप सिंह को गुरदासपुर जिले के काहनूवान ब्लॉक से लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक में भेजा गया था। दोनों स्थानों के बीच दूरी 155 किलोमीटर से अधिक है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि पंजाब सरकार की 23 अप्रैल 2018 की तबादला नीति के अनुसार सामान्य तबादला प्रक्रिया 30 जून 2026 को समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद किया गया तबादला मध्यावधि तबादले की श्रेणी में आता है। ऐसे तबादले केवल नीति में निर्धारित विशेष परिस्थितियों में ही किए जा सकते हैं।
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कुलदीप सिंह को काहनूवान से समराला भेजने के लिए ऐसा कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था, जिसे तबादला नीति में मध्यावधि तबादले के लिए मान्य आधार माना गया हो। कुलदीप सिंह का तबादला समराला में तैनात कृषि विस्तार अधिकारी सिमरनदीप कौर के स्थान पर किया गया था। सिमरनदीप कौर मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद 2 मार्च 2026 को समराला में कार्यभार संभाल चुकी थीं।
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हाईकोर्ट ने कहा कि तबादला सेवा का हिस्सा है और कर्मचारियों की तैनाती तय करने का अधिकार नियोक्ता के पास है लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल मनमाने या यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति पंजाब के मुख्य सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया ताकि राज्य में तबादला नीति का पालन सुनिश्चित किया जा सके और कर्मचारियों को बिना उचित आधार के अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर न होना पड़े।
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