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आरटीआई के तहत सूचना न देने की स्थिति में स्कूलों की मान्यता वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
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चंडीगढ़। स्कूलों की सूचना आरटीआई में उपलब्ध करवाने और ऐसा न करने की स्थिति में मान्यता रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल स्कूलों पर किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही स्कूलों को अपनी दलील राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष रखने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए स्कूलों के संगठन नीसा ने एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी पंचकूला व पानीपत को याची संगठन के स्कूलों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है।
याची ने कहा कि उनके स्कूल सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं लेते हैं और ऐसेे में वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। साथ ही यह भी बताया कि इस प्रकार स्कूलों की सूचना तीसरे पक्ष को देना गलत है और कानून के अनुसार अवैध है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि राज्य सूचना आयुक्त के आदेश को खारिज किया जाए। साथ ही याचिका लंबित रहते इस आदेश पर रोक लगाई जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि याची को चाहिए कि वह अपनी दलीलें सूचना आयुक्त के समक्ष रखे। हाईकोर्ट ने याची को सूचना आयुक्त के समक्ष प्रतिवादी बनाने का आदेश देते हुए सूचना आयुक्त को याची का पक्ष सुनने का आदेश दिया। साथ ही याचिका पर सुनवाई को स्थगित करते हुए याची स्कूलों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
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याची ने कहा कि उनके स्कूल सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं लेते हैं और ऐसेे में वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। साथ ही यह भी बताया कि इस प्रकार स्कूलों की सूचना तीसरे पक्ष को देना गलत है और कानून के अनुसार अवैध है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि राज्य सूचना आयुक्त के आदेश को खारिज किया जाए। साथ ही याचिका लंबित रहते इस आदेश पर रोक लगाई जाए।
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हाईकोर्ट ने कहा कि याची को चाहिए कि वह अपनी दलीलें सूचना आयुक्त के समक्ष रखे। हाईकोर्ट ने याची को सूचना आयुक्त के समक्ष प्रतिवादी बनाने का आदेश देते हुए सूचना आयुक्त को याची का पक्ष सुनने का आदेश दिया। साथ ही याचिका पर सुनवाई को स्थगित करते हुए याची स्कूलों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
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